कोरोना संक्रमण से बचाव और आगामी त्योहारों के मद्देनजर गौतमबुद्ध नगर जिले में 10 जुलाई से आगामी 30 अगस्त तक धारा 144 लागू रहेगी। देशभर में आगामी त्योहारों जिनमें शिवरात्रि, रक्षाबंधन, बकरीद ईद, जन्माष्टमी मोहर्रम जैसे बड़े त्योहारों आने वाले हैं। ऐसे में असामाजिक तत्वों की ओर से शांति व्यवस्था को भंग किए जाने की आशंका को देखते हुए जिले में धारा 144 लगाने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा किसी भी धार्मिक स्थान पर 50 से अधिक लोगों को जाने की इजाजत नहीं होगी।
इसके अलावा जिले में किसी प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, एकेडमिक और सांस्कृतिक उत्सव से संबंधित गतिविधियां और अन्य सभाएं बिना पूर्व अनुमति के मान्य नहीं होंगी। हालांकि जिले में कंटेंटमेंट जोन में मेडिकल और जरूरी गतिविधियों को छोड़ कर बाकी सभी गतिविधियां बंद रहेंगी। एडिशनल डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर श्रद्धा पांडे ने बताया कि जुलाई और अगस्त में सावन, शिवरात्रि, बकरीद, स्वतंत्रता दिवस, मोहर्रम, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी जैसे बड़े त्योहार हैं। इन अवसरों पर कोरोना संक्रमण के बचाव और संक्रमण को रोकने के साथ असामाजिक तत्वों की ओर से शांति व्यवस्था को भंग किए जाने की आशंका है। इसके चलते गौतमबुद्ध नगर जिले में धारा 144 लागू की गई है।