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नोएडा में बढ़ाई गई धारा 144

उत्तर प्रदेश सरकार की अनलॉक 4 की गाइडलाइंस आने के बाद अब नोएडा प्रशासन ने अपने नियम और शर्तें जारी की हैं।

Anchal Yadav
  • Aug 31 2020 6:23PM
नोएडा में भी अनलॉक-4 की गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। नोएडा पुलिस और प्रशासन ने यहां धारा-144 बढ़ा दी है। जिले में 30 सितंबर तक धारा 144 लागू रहेगी। इसके लिए पुलिस ने गाइडलाइंस जारी करके लोगों से उनका पालन करने को कहा है।नोएडा में धारा 144 लागू होने के चलते एक ही जगह पर चार या उससे ज्यादा लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे। अगर वह ऐसा करते हैं तो यह धारा-144 का उल्लंघन होगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जान लें नियम और शर्तें:
- इमर्जेंसी को छोड़कर कंटेनमेंट जोन में किसी भी अन्य का जाना-आना प्रतिबंधित होगा।
1-सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान फिलहाल 30 सितंबर तक बंद रहेंगे।
2- सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, सभागार और इस तरह के अन्य स्थान भी 30 सिंतबर तक रहेंगे बंद।
3- सामाजिक, अकैडमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम और अन्य सामूहिक गतिविधियां 20 सितंबर तक बैन रहेंगी। उसके बाद सिर्फ 100 लोगों की उपस्थिति में इन्हें आयोजित किया जा सकता है।वीकेंड लॉकडाउन लागू रहेगा। शनिवार और रविवार को इमर्जेंसी सेवाओं को छोड़कर बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा।
4- बिना मास्क या फेस कवर को बाहर निकलना बैन होगा।
5- गर्भवती महिलाएं, 10 साल से कम के बच्चे और 65 साल से अधिक उम्र के लोगों का बाहर निकलना बैन रहेगा।

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