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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिल्डरों को राहत। ब्याज की दरों को सुप्रीम कोर्ट ने किया कम

यमुना, नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी देंगी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिल्डरों को राहत। ब्याज की दरों को सुप्रीम कोर्ट ने किया कम।

Anchal Yadav
  • Jul 29 2020 3:38PM
यमुना,नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी देंगी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिल्डरों को राहत। ब्याज की दरों को सुप्रीम कोर्ट ने किया कम। अब बिल्डरों को देना होगा 8.50% प्रतिशत ब्याज। 2010 से बिल्डरों का ब्याज दर कम किया जाएगा। अब अथॉरिटी और सरकार करेगी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर फॉलो हालांकि ब्याज की दरें भले ही कम कर दी गई हैं लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज वसूल करने के अपने रुख पर अथॉरिटी कायम रहेगी। इस आदेश के बाद बिल्डरों ने  अथॉरिटी पर प्रेशर बनाया है। तो वही अथॉरिटी, बिल्डरों का यह मामला शासन को भेज रही है हालांकि अथॉरिटी के अधिकारी नहीं चाहते कि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई समझौता हो। अगर चक्रवृद्धि ब्याज हटा तो अथॉरिटी का अरबों का नुकसान हो सकता है। यहाँ जिन बिल्डरों ने एक्सेस पेमेंट कर दी है उन्हें रिफंड और एडजस्टमेंट का लाभ भी मिलेगा।
यह लाभ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर दिया जाएगा रियल एस्टेट इंडस्ट्री को revive करने के लिए कहा है। इस पर बायर्स कह रहे है कि हमें भी फायदा दे लेकिन फ्लैट बायर्स का बिल्डरों को नहीं है ध्यान। बिल्डर्स का कहना है ब्याज दर रियल एस्टेट सेक्टर को बचाने के लिए काम कर रही है कस्टमर को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं।

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