दिल्ली के स्वास्थ
मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में थोड़ी राहत मिल गई है। सीबीआई
की विशेष अदालत ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत की
अवधि को बढ़ाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि अस्पताल में भर्ती होने के
कारण हिरासत में होने के बावजूद उन्हें न तो पेश किया गया और न ही वो एक बार भी
अदालत पहुंचे। इसलिए जैन की हिरासत अवधि को बढ़ाने के बजाय विशेष अदालत ने
प्रवर्तन निदेशालय से उन्हें वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश करने को कहा
है।
दरअसल, साल 2017 मेंआय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI) ने मनी लॉन्ड्रिंग
के तहत सत्येंद्र जैन के खिलाफ FIR दर्ज की थी।
इसी शिकायत के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने AAP नेता
के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया था। जाँच एजेंसी ने ये आरोप लगाया था कि जैन चार
कंपनियों से मिली फंडिंग के स्त्रोत के बारे में नहीं बता सके थे, जबकि वो उसमें शेयर होल्डर थे। इन कंपनियों ने कथित तौर पर 2010 से 2014 तक 16.39 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की थी।6 जून को ED ने सत्येंद्र जैन के
घर सहित उनके 7 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। इस दौरान ईडी ने 2.82 करोड़ की
अघोषित नकदी व 1.80 किग्रा सोना बरामद किया था।
इसके बाद ईडी ने 9 जून को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले
में जैन को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। उस वक्त भी कोर्ट ने AAP आप नेता को 13 जून तक के लिए ईडी की
कस्टडी में भेज दिया था।