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नाबालिग अवस्था में हुआ था रेप 36 साल की उम्र में मिला इंसाफ

गौतमबुद्ध जिला न्यायालय किशोर बोर्ड ने महिला से दुष्कर्म करने वाले किशोर को 19 साल बाद दोषी को मानते हुए 3 साल की सजा सुनाई है।

Anchal Yadav
  • Feb 10 2021 10:20PM
गौतमबुद्ध जिला न्यायालय किशोर बोर्ड ने महिला से दुष्कर्म करने वाले किशोर को 19 साल बाद दोषी को मानते हुए 3 साल की सजा सुनाई है। इसके आलावा 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले की रिपोर्ट दादरी कोतवाली में साल 2002 में दर्ज की गई थी। केस की सुनवाई न्यायाधीश वीरेश कुमार चंद्रा ने की है।अभियोजन अधिकारी अमित उप्पल ने बताया कि दादरी में 19 साल पहले एक 17 वर्षीय किशोर ने महिला से दुष्कर्म किया था। आरोपी किशोर के खिलाफ दादरी कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया गया था। इस मामले की सुनवाई न्यायालय किशोर बोर्ड में हुई है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुना गया है। केस की सुनवाई के दौरान कुल छह गवाह पेश हुए है। गवाह और साक्ष्यों के आधार पर किशोर को दोषी पाया गया है। न्यायालय ने दोषी किशोर को तीन साल कारावास की सजा सुनाई है और पांच हजार का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की रकम का भुगतान नहीं करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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