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राजस्थान हाई कोर्ट ने जारी किया नया सर्कुलर

कोरोना को मद्देनजर रखते हुए राजस्थान हाईकोर्ट में सर्कुलर किया जारी

JASPREET SINGH
  • Jul 1 2021 10:19PM
राजस्थान उच्च न्यायालय ने बार काउंसिल व बार एसोसिएशनों के विभिन्न रिप्रेजेंटेशन के आधार पर सर्कुलर दिनांकित 1 जुलाई 2021 के द्वारा आदेशित किया है कि दिनांक 5 जुलाई 2021 से समस्त अधिनस्थ न्यायालयों, स्पेशल कोर्ट, ट्रिब्यूनल में फिजिकल व वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दोनों ही माध्यमों से सुनवाई हो सकेगी तथा प्रकरण फिजिकली व ई फाइलिंग दोनों ही माध्यमों से प्रस्तुत किए जा सकेंगे। *अधिवक्ताओं व किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में प्रवेश के लिए वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज का सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य होगा। दिनांक 26 जुलाई 2021 से साक्ष्य ली जा सकेगी, 25 जुलाई तक आवश्यक प्रकरणों में फिजिकली व वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई होगी, पक्षकार का कोर्ट में प्रवेश निषेध होगा किंतु न्यायालय के द्वारा आवश्यक समझे जाने पर प्रथम डोज के सर्टिफिकेट के साथ पक्षकार का न्यायालय में प्रवेश मान्य होगा अन्यथा नहीं। अभियुक्त,परिवादी, किसी पक्षकार, गवाह की उपस्थिति दिनांक 25 जुलाई 2021 तक अनिवार्य नहीं होगी तथा इनकी अनुपस्थिति में किसी प्रकार का कोई एडवर्स आदेश नहीं होगा।

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