प्रयागराज हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के बाँके बिहारी कॉरिडोर परियोजना को हरी झंडी दिखा दी है। जिसके लिए कॉरिडोर के बीच अतिक्रमण को हटाने का भी निर्देश दिया गया है। बता दें कि बाँके बिहारी मंदिर के चारों तरफ एक कॉरिडोर का निर्माण करवाया जाएगा। अपने आदेश में हाईकोर्ट ने सरकार से यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि इस परियोजना को पूरा करने के दौरान किसी दर्शनार्थी को दिक्कत न आने पाए।
जानकरी के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार की बाँके बिहारी कॉरिडोर परियोजना काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की ही तर्ज पर है। इस काम में आने वाला खर्च सरकार को उठाना पड़ेगा। अनंत शर्मा, मधुमंगल दास और कुछ अन्य पुजारियों ने इस कॉरिडोर को गैर जरूरी बताते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी। याचिकाकर्ताओं ने चढ़ावे और चंदे की रकम भी कॉरिडोर में न लगाने की माँग की थी। इस याचिका पर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी किया था।
बात दें कि 8 नवंबर 2023 को अदालत ने दोनों पक्षों को सुन कर अपना फैसला बचा कर रखा था जिसके बाद अपने आदेश में हाईकोर्ट ने UP सरकार से इस बात का ध्यान रखने के लिए भी कहा कि परियोजना पूरा करने के दौरान दर्शनार्थियों को असुविधा न होने पाए और इसके साथ-साथ इस मामले की अगली सुनवाई 31 जनवरी, 2024 को होगी।
बता दें कि फैसले के दौरान अदालत ने यह भी कहा कि किसी की आपत्ति के चलते मानव जीवन को प्रभावित नहीं किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कॉरिडोर के निर्माण में टेक्निकल एक्सपर्ट की मदद लेने की भी सलाह दी।