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ये पाकिस्तान है और वो उसकी फौज का असल मालिक...उसको सज़ा देने का दम भला इमरान में कहां

आतंकी हाफिज सईद की सज़ा माफ की गई , करीबियों को कोर्ट से राहत

Sudarshan News
  • Aug 14 2020 6:33PM
पाकिस्तान की एक अदालत ने गुरुवार को आतंकवादी - वित्तपोषण के एक मामले में जमात-उद-दावा के दो वरिष्ठ नेताओं की सजा को निलंबित करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।वही अब्दुल रहमान मक्की और अब्दुस सलाम, 2008 में हुए मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का करीबी सहयोगी माना जाता है।

वही लाहौर के आतंकवाद-रोधी अदालत (ATC) ने अब्दुल रहमान मक्की और अब्दुस सलाम को इससे पहले जून महीने में आतंकी वित्तपोषण के लिए एक साल कैद की सजा सुनाई थी।जिसमे ATC ने  दोनों नेताओं पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था।

यही नही आतंकी संगठन जमात उद दावा (JUD) के इन नेताओं को आतंकवाद विरोधी अधिनियम 1997 के तहत दोषी ठहराया गया था। जिसके बाद दोनों नेताओं ने लाहौर हाई कोर्ट में सजा को चुनौती दी थी।वही लाहौर हाई कोर्ट ने आज (गुरुवार) को अब्दुल रहमान मक्की और अब्दुस सलाम की एक-एक साल की सजा को निलंबित कर दिया और जमानत पर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया है।

और (असजद जावेद गुरल) और ( वहीद खान )के दो सदस्य खंडपीठ ने गुरुवार को उनकी याचिका पर सुनवाई की और बचाव तथा अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद उसने मक्की और सलाम की याचिका स्वीकार कर दी और ATC की सजा को स्थगित करने का आदेश दिया है।

यही नही ATC के अनुसार दोनों नेताओं को आतंकवाद के वित्तपोषण का दोषी पाया गया था। जिसके बाद से दोनों लाहौर की कोट (लखपत जेल) में अपनी सजा काट रहे है।और इसके बाद ATC ने वित्तपोषण के माध्यम से एकत्र किए गए धन से बनाई गई संपत्ति को जब्त करने का भी आदेश दिया था।

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