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प्लास्टिक पर प्रतिबंध के आदेश - सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग करने पर एक जुलाई से होगी कार्रवाई

नगरपालिका प्रशासन ने आदेश जारी कर बताया कि भारत सरकार के पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी कर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम 2021 प्रकाशित किए गए है।

आशीष व्यास
  • Jun 23 2022 10:29AM
कस्बे में पालिका प्रशासन द्वारा प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने हेतु एक आदेश जारी कर कस्बे के आम नागरिकों सहित व्यापारियों, व्यवसायिक संस्थानों को सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिये गए है । पालिका अध्यक्ष अमृता सियाराम ने बताया कि कस्बे में एक जुलाई से प्लास्टिक के उपयोग पर कार्यवाही करने की हिदायत दी गई है । पालिका प्रशासन ने आदेश जारी कर बताया कि भारत सरकार के पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी कर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम 2021 प्रकाशित किए गए है। उक्त अधिसूचना में एक जुलाई से पोलजीस्टाईरीन वस्तुओं सहित सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग प्लास्टिक वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, बिक्री और उपयोग निषेध किया गया है। एकल प्रयोग प्लास्टिक श्रेणी में उक्त वस्तुओं को शामिल किया गया है। प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयरवड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडियां, प्लास्टिक के झण्डे, आईस्क्रीम की डंडियां, पॉलीस्टाईरीन की सजावटी सामग्री आदि । प्लास्टिक के कप प्लेटें, ग्लास, कांटे, चप्पल, चाकू स्ट्रॉ, ट्रे जैसे कटलरी, मिठाई के डिब्बे के इर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, 100 माईकोन से कम मोटाई की प्लास्टिक कैरी बैग को प्रतिबंधित किया गया है।

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