किसानों के ट्रैक्टर मार्च पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दिल्ली पुलिस तय करे कौन दिल्ली में आएगा कौन नही
किसानों के ट्रैक्टर मार्च पर अब बुधवार को होगी सुनवाई
दिल्ली के सभी बॉर्डर पर पिछले तकरीबन 2 महीनों से कृषि बिल के विरोध में आंदोलन पर बैठे किसानों ने 26 जनवरी को आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया है। इससे जुड़े एक मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सोमवार को आदेश दिया है कि किसानों को ट्रैक्टर रैली निकालने देने की इजाजत दी जाए या नहीं , यह फैसला दिल्ली पुलिस ही लेगी । यह तय करना पुलिस का काम है कि दिल्ली में कौन आएगा । इस सबके चलते अब किसानों की टैक्टर रैली पर अंतिम फैसला दिल्ली पुलिस का माना जाएगा । वहीं अब सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को इस मामले पर सुनवाई होगी ।सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि रामलीला मैदान में प्रदर्शन की इजाजत पर पुलिस को फैसला करना है । साथ ही अदालत ने कहा कि शहर में कितने लोग, कैसे आएंगे ये पुलिस तय करेगी । चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या अब अदालत को बताना होगा कि सरकार के पास पुलिस एक्ट के तहत क्या शक्ति है ।
इससे इतर , किसानों ने साफ कर दिया है कि वह कानून वापस लिए जाने तक आंदोलन करते रहेंगे । इस बीच सोमवार को एक बड़ी खबर सामने आई है । संयुक्त किसान मोर्चा ने भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी) के प्रधान गुरनाम सिंह चढ़ूनी को सस्पेंड कर दिया है ।
सहयोग करें
हम देशहित के मुद्दों को आप लोगों के सामने मजबूती से रखते हैं। जिसके कारण विरोधी और देश द्रोही ताकत हमें और हमारे संस्थान को आर्थिक हानी पहुँचाने में लगे रहते हैं। देश विरोधी ताकतों से लड़ने के लिए हमारे हाथ को मजबूत करें। ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहयोग करें।
ताज़ा खबरों की अपडेट अपने मोबाइल पर पाने के लिए डाउनलोड करे सुदर्शन न्यूज़ का मोबाइल एप्प