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ओमिक्रॉन: महाराष्ट्र सरकार ने हवाई यात्रियों के लिए जारी की नई गाइडलाइंस...किए ये बदलाव

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार को लिखी चिट्ठी में कहा है कि राज्य सरकार ने हवाई यात्रियों के लिए जो नियम बनाए हैं, वो केंद्र की ओर से जारी गाइडलाइंस के विपरीत हैं।

Geeta
  • Dec 1 2021 6:00PM
देश भर में काेराेना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन काे सरकार ने भी एक्शन लेना शुरु कर दिया है. वहीं इसी बीच खतरे काे देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र की सरकार को कोरोना गाइडलाइंस में बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार को लिखी चिट्ठी में कहा है कि राज्य सरकार ने हवाई यात्रियों के लिए जो नियम बनाए हैं, वो केंद्र की ओर से जारी गाइडलाइंस के विपरीत हैं।


केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भेजी गई चिट्ठी में महाराष्ट्र सरकार की ओर से अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए जारी किए कुछ निर्देशों में संशोधन करने का निर्देश दिया गया है, जिसे 30 नवंबर को जारी किया गया था। चिट्ठी के मुताबिक मुंबई हवाई अड्डे पर सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों का अनिवार्य आरटी-पीसीआर टेस्ट, चाहे वह किसी भी देश के हो। सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए अनिवार्य 14 दिन का होम क्वारंटाइन, चाहे भले ही एयरपोर्ट पहुंचने पर उनका आरटी-पीसीआर टेस्ट नेगेटिव क्यों न हो। मुंबई में लैंड करने और वहां से कनेक्टिंग फ्लाइट लेने की प्लानिंग कर रहे यात्रियों के लिए अनिवार्य आरटी-पीसीआई टेस्ट और रिपोर्ट के अधार पर आगे की यात्रा को मंजूरी की जाए।

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  • उसके अनुसार अन्य राज्यों से महाराष्ट्र पहुंचने वाले घरेलू यात्रियों के लिए यात्रा की तारीख से 48 घंटे पहले नेगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट जरूरी हो। वहीं, केंद्र सरकार की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की जगह केवल जोखिम वाले देशों को शामिल किया जाए। महाराष्ट्र सरकार ने उपर दिए गए निर्देशों की घोषणा मंगलवार को की थी और कहा था कि वे राज्य में कोरोना वायरस के नए वैरिएंट के प्रसार को रोकने के लिए इन निर्देशों को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। 

 

बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने कहा कि 'जोखिम वाले' देशों के सभी यात्रियों को दो दिनों की एक विंडो दी जाएगी, क्योंकि कई उड़ान भरने वालों ने अपनी यात्रा की प्लानिंग को पहले ही अंतिम रूप दे दिया होगा। ये भी हो सकता है फ्लाइट पकड़ लिए हों या फिर इन दिशानिर्देशों से अनजान हों। इसलिए उनके लिए ये संशोधित दिशा-निर्देश अब 2 दिसंबर रात 11 बजकर 59 मिनट से लागू होंगे।

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