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केरल सरकार की ही तरह ओडिशा सरकार ने भी लागू किया एक बड़ा और कड़ा फैसला..

ओडिशा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल करने पर लगाई रोक, होगी जेल

Sudarshan News
  • Nov 24 2020 4:03PM
ओडिशा विधानसभा में हड़ताल करने वाले सरकारी कर्मचारियों को ले कर एक विधेयक को पारित किया गया है, जिसमे हड़ताल करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सजा का प्रावधान   किया गया है। हलाका की भाजपा और कांग्रेस के विरोध के बाद भी ओडिशा आवश्यक सेवा (रख-रखाव) अधिनियम संसोधन विधेयक को विधानसभा में पारित कर दिया गया। 

मुख्यमंत्री नविन पटनायक की ओर से गृह राज्य मंत्री डीएस मिश्रा ने सदन में विधेयक को पेश किया। विधेयक में दंडात्मक प्रावधानों को ले कर भाजपा औऱ कांग्रेस के सदस्यो ने विरोध जाहिर किया। 
 
विधेयक में कहा गया है की अगर कोई भी व्यक्ति किसी को अवैध हड़ताल के लिए उकसाता है या हड़ताल के लिए किसी तरह की फंडिंग करता है तो उसे 1 साल की कारावास की सजा हो सकती है या 5000 रूपये  तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

इसके अलावा किसी भी आवश्यक सेवा वाले विभागों के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल पर रोक लगाने का प्रवधान है। जैसे दमकल सेवा विभाग, आबकारी विभाग, वन विभाग, कारागार, सुधार औऱ इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि। विधेयक के अनुसार, विधेयक पारित होने के बाद कर्मचारियों द्वारा किया गया कोई भी हड़ताल गैर क़ानूनी होगा।

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