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भय बिन होय न प्रीत.. मास्क नही तो अब UP में देना होगा 10 हजार तक जुर्माना..।

कोरोना का कहर उत्तर प्रदेश में जारी है, उत्तर प्रदेश के CM स्वयं कोरोना संक्रमण से ग्रस्त है लेकिन इसके बाद भी वो लगातार वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से अधिकारियों से जुड़े हुए हैं। सीएम ने आज कड़ा फैसला लेते हुए कहा कि बिना मास्क के पहली बार पकड़े जाने पर 1000 रुपये का जुर्माना सुनिश्चित किया जाए, साथ ही दुबारा पकड़े जाने पर 10गुना अधिक जुर्माना लिया जाए।

रजत. के. मिश्र, Twitter- rajatkmishra1
  • Apr 16 2021 10:05PM

इनपुट-अखिल तिवारी, लखनऊ

कोरोना का कहर उत्तर प्रदेश में जारी है, उत्तर प्रदेश के CM स्वयं कोरोना संक्रमण से ग्रस्त है लेकिन इसके बाद भी वो लगातार वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से अधिकारियों से जुड़े हुए हैं। सीएम ने आज कड़ा फैसला लेते हुए कहा कि बिना मास्क के पहली बार पकड़े जाने पर 1000 रुपये का जुर्माना सुनिश्चित किया जाए, साथ ही दुबारा पकड़े जाने पर 10गुना अधिक जुर्माना लिया जाए।

बिना मास्क दिखे तो लगेगा 10 हजार तक का जुर्माना-

दरसल उत्तर प्रदेश समेत पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। लेकिन इसके बाद भी लोगों मे लापरवाही देखी जा सकती है। बाजारों की भीड़ में बिना मास्क के बहुत से लोग घूम रहे हैं, ऐसे में वे खुद के लिए भी खतरा पैदा कर हैं साथ ही दूसरों के लिए भी खतरा बन रहे हैं।इसके पहले सरकार लोगों से कई बार "दो गज की दूरी मास्क है जरूरी" नियम का पालन करने आग्रह कर चुकी है लेकिन अब संक्रमण के प्रसार को देखते हुए सीएम योगी ने सख्ती बढ़ाने का निर्णय ले लिया हैं। जिसके तहत अब सड़कों पर बिना मास्क के घूमने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और इसके बाद अगर लोगों ने मनमानी की तो 10 गुना जुर्माना वसूला जाएगा। इसके साथ ही वातारवण को स्वच्छ रखने के लिए ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में सैनेटाइजेशन और फॉगिंग व्यापक रूप से किया जाएगा।

ओपीडी सेवाओं को किया स्थगित टेलिकन्सल्टेशन को बढ़ावा

सीएम योगी ने कोविड महामारी को मद्देनज़र रखते हुए सरकारी अस्पतालों में ओपीडी स्थगित करने का आदेश दे दिया है। इसके माध्यम से कहीं ना कहीं संक्रमण के चैन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है लेकिन अन्य मरीजों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ओपीडी सेवाओं के लिए टेलिकन्सल्टेशन के जरिए समस्याएं ज्यादा से ज्यादा दूर हो सकें इसके भी निर्देश दिए। अगले आदेश तक सरकारी अस्पतालों में केवल इमरजेंसी सेवाएं ही चलेंगी। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के इलाज पर कोई प्रतिबंध नही रहेगा।

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