सुदर्शन के राष्ट्रवादी पत्रकारिता को आर्थिक सहयोग करे

Donation

सिंगल पास के लिए UP सरकार की SC में ना

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, ऐसे में गाजियाबाद और नोएडा के लोगों को खतरे में नहीं डाल सकते

Anchal Yadav
  • Jun 12 2020 2:59PM
नोएडा/ग़ाज़ियाबाद- उत्तर प्रदेश सरकार एनसीआर के सिंगल पास के लिए तैयार नहीं है।सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, ऐसे में गाजियाबाद और नोएडा के लोगों को खतरे में नहीं डाल सकते। यूपी सरकार के वकील ने कहा कि हम अपने राज्य के लोगों कि सुरक्षा के लिए विभिन्न कदम उठा चुके हैं और उठा रहे हैं। ऐसे में सिंगल पास उचित नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके नोएडा के डीएम नेशनल गाइडलाइंस के बजाय एसिम्प्टोमैटिक को अस्पताल में भर्ती करा रहे हैं।इस पर यूपी सरकार के वकील ने कहा कि वो राज्य द्वारा तय की गई गाइडलाइन का अनुपालन कर रहे हैं।      इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी सरकार को दिक्कत है तो इस मामले में वह स्टेटस रिपोर्ट जरूरी मरीजों, सुविधाओं, व्यवस्थाओं, जर्नलिस्ट्स और वकीलों के संबंध में दे।साथ ही बताएं कि बाध्यकारी नेशनल गाइडलाइन को कैसे बाइपास कर रहे हैं? क्या आधार है? दिल्ली-हरियाणा राजी, पर यूपी को दिक्कत
दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में बॉर्डर खोलने के मामले में सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि होम सेक्रेटरी ने तीनों राज्यों की मीटिंग बुलाई थी। हरियाणा और दिल्ली ने कहा कि दो राज्यों के बीच आवागमन में अब कोई रुकावट नहीं है। बॉर्डर खोल दिये गए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश ने कहा कि दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बॉर्डर पूरी तरह से नहीं खोला जा सकता।सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि उत्तर प्रदेश केवल जरूरी सामानों के लिए हो बॉर्डर खोलने को राजी है।उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि दिल्ली में कोरोना के 32 हज़ार से ज्यादा केस हैं, एक हजार से ज्यादा मौत हुई हैं। वहीं नोएडा और गाजियाबाद में सिर्फ 40 मौतें हुई हैं।

SC ने यूपी सरकार से मांगा स्पष्टीकरण सुप्रीम कोर्ट ने एसिम्प्टोमैटिक संक्रमित लोगों को होम क्वारंटीन कराने के बजाय संस्थागत क्वारंटीन कराए जाने को लेकर नोएडा जिलाधिकारी के आदेश की आलोचना की।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के विपरीत दिशानिर्देश नहीं हो सकते। ऐसी स्थितियां परेशानी पैदा कर सकती हैं।अदालत ने यूपी सरकार से स्पष्टीकरण तलब किया।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोएडा डीएम अपने आदेश की समीक्षा करें।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हम आदेश पारित करके यह स्पष्ट कर सकते हैं कि नोएडा डीएम का आदेश उचित है और राष्ट्रीय दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा। अगली सुनवाई बुधवार को होगी।

सहयोग करें

हम देशहित के मुद्दों को आप लोगों के सामने मजबूती से रखते हैं। जिसके कारण विरोधी और देश द्रोही ताकत हमें और हमारे संस्थान को आर्थिक हानी पहुँचाने में लगे रहते हैं। देश विरोधी ताकतों से लड़ने के लिए हमारे हाथ को मजबूत करें। ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहयोग करें।
Pay

ताज़ा खबरों की अपडेट अपने मोबाइल पर पाने के लिए डाउनलोड करे सुदर्शन न्यूज़ का मोबाइल एप्प

Comments

संबंधि‍त ख़बरें

ताजा समाचार