भारत, मध्यप्रदेश
भोपाल. मध्यप्रदेश में अब ग्रीन जोन से ग्रीन जोन में जाने के लिए ई-पास की जरूरत नहीं होगी। ये बात प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही उन्होंने , यह भी स्पष्ट किया किया गाइडलाइन के नियमों का लोग पालन करें लेकिन, अनावश्यक रूप से आने-जाने से किसी को रोका न जाए। उन्होंने ईद के त्यौहार को घर पर रहकर मनाने की अपील की है। साथ ही फिजिकल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करने को कहा है। सीएम ने कहा कि कोरोना संक्रमण रोकना हमारी पहली प्राथमिकता है।
इसके साथही प्रदेश में लाकडाउन 4 की सभी गाईडलाइन का पालन करते हुए सभी उद्योग चालू करने के निर्देश भी दिए गए हैं।रेड जोन के संबंध में जानकारी दी गई कि इंदौर तथा उज्जैन जिले पूरी तरह से रेड जोन की श्रेणी में रखे गए हैं। साथ ही भोपाल, बुरहानपुर, जबलपुर, खंडवा तथा देवास नगरपालिक निगम की सीमाओं के अधीन क्षेत्र एवं मंदसौर, नीमच, धार एवं कुक्षी नगरपालिका की सीमाओं के अधीन सम्मिलित क्षेत्र भी रेड जोन में हैं।
इस दौरान रेड जोन में आने वाले बाजार भी बंद रहेंगे। इसमें शामिल इंदौर और उज्जैन जिलों के शहरी क्षेत्रों में बाजार भी आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। किन्तु स्टैंड अलोन दुकानें, मोहल्ले की दुकानें, रहवासी परिसर में स्थित दुकानें तथा बाजारों में स्थित आवश्यक वस्तुओं की दुकानें इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। नगर निगम भोपाल, बुरहानपुर, जबलपुर, खण्डवा तथा देवास नगरपालिक सीमाओं के अधीन एवं मंदसौर, नीमच, धार एवं कुक्षी (नगर निगम एवं नगरपालिकाओं) की सीमा के बाहर स्थित सभी प्रकार की दुकानें सामान्य स्थिति में खुली रहेंगी।
पूरे प्रदेश में यात्री बसों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। किन्तु राज्य सरकार द्वारा मजदूरों को परिवहन में लगाई गई बसें और फैक्ट्री संचालन के लिए मजदूरों को लाने-ले जाने वाली बसें इस प्रतिबंध से मुक्त की गई हैं। फैक्ट्री मजदूरों के लिये पास फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा ही जारी किया जाएगा।