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कोविड-19 संक्रमण की प्रभावी रोकथाम हेतु 23 अप्रैल तक नवीन गाइडलाइन्स जारी -डीएम

मुरादाबाद 16 अप्रैल 2021 जिलाधिकारी ने बताया है कि कोविड-19 वायरस जनित महामारी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु स्थानीय प्रतिबंध लगाये जाने संबंधी शासनादेश के प्राविधानों के अनुपालन में जनपद मुरादाबाद में कोविड-19 के संक्रमण के प्रकरणों पर प्रभावी नियंत्रण के दृष्टिगत आज 16 अप्रैल 2021 से प्रतिदिन रात्रि 9 बजे से प्रातः 6 बजे तक मुरादाबाद नगर निगम क्षेत्र में निर्धारित व्यवस्थानुसार रात्रिकालीन आवागमन एवं उत्साह व्यवहार तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है,

संवाददाता--सुमित टंडन, सुदर्शन न्यूज़, मुरादाबाद
  • Apr 16 2021 7:40PM
कोविड-19 संक्रमण की प्रभावी रोकथाम हेतु 23 अप्रैल तक नवीन गाइडलाइन्स जारी -डीएम मुरादाबाद 16 अप्रैल 2021 जिलाधिकारी ने बताया है कि कोविड-19 वायरस जनित महामारी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु स्थानीय प्रतिबंध लगाये जाने संबंधी शासनादेश के प्राविधानों के अनुपालन में जनपद मुरादाबाद में कोविड-19 के संक्रमण के प्रकरणों पर प्रभावी नियंत्रण के दृष्टिगत आज 16 अप्रैल 2021 से प्रतिदिन रात्रि 9 बजे से प्रातः 6 बजे तक मुरादाबाद नगर निगम क्षेत्र में निर्धारित व्यवस्थानुसार रात्रिकालीन आवागमन एवं उत्साह व्यवहार तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है, जो कि 23 अप्रैल की प्रातः 6 बजे तक प्रभावी रहेगा तथा परिस्थितियों के आधार पर इस आदेश में पुर्नविचार व संशोधन भी किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि मण्डी से होने वाला थोक व्यापार अपने निर्धारित समय अथवा मण्डी परिषद द्वारा नियत समय के अनुसार संचालित होता रहेगा तथा थोक फल /सब्जी खरीद, बिक्री संबंधी आवागमन प्रतिबंधों से मुक्त होगा। जिलाधिकारी ने निर्धारित व्यवस्था के प्राविधानों/छूट के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया कि समस्त आवश्यक सेवायें यथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय सेवाएं, आवश्यक वस्तुएं यथा दवायें, सब्जी, फल, दूध, रसोई गैस, सीएनजी इत्यादि की आपूर्ति पूर्व की भांति चलती रहेगी और इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, स्वच्छता कर्मी व डोर स्टेप डिलीवरी से जुडे व्यक्तियों के ड्यूटी संबंधी आवागमन में प्रतिबंध नही होगा तथा उनका परिचय पत्र पास की भांति मान्य होगा। जिलाधिकारी ने बताया कि रेलवे स्टेशन तथा बस स्टैण्ड में आने जाने वाले यात्रियों के आवागमन पर प्रतिबंध नही होगा तथा रेल /बस का टिकट यात्रा का दिनांक को पास की भांति मान्य होगा तथा यात्रियों के लिए टिकट को अनिवार्य रुप से रखना होगा एवं प्रवर्तन /चैकिंग टीम द्वारा मांगे जाने पर दिखाना होगा। उन्होंने कहा कि समस्त प्रकार के माॅल वाहक वाहनों के आवागमन में कोई प्रतिबंध नही होगा तथा राष्ट्रीय एवं राज्यमार्गो पर परिवहन जारी रहेगा एवं पेट्रोल पम्प व सी0एन0जी0 स्टेशन पूर्ववत् खुले रहेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि सफाई एवं स्वच्छता (सेनिटाइजेशन, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, विद्युत प्रबन्ध, रेलवे, रोडवेज इत्यादि सेवाओं से संबंधित अधिकारी/कर्मचारी ड्यूटी संबंधित आवागमन हेतु इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे तथा इनका परिचय पत्र पास की भांति मान्य होगा। सभी वृहद निर्माण कार्य यथा एक्सप्रेसलेट, बडे एवं सडकें, लोक निर्माण विभाग के निर्माण कार्य, सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि अन्य सरकारी अथवा गैर सरकारी मीडिया एवं न्यूज रिपोर्टिंग संस्थान तथा संबंधित कार्यालय के रात्रिकालीन कर्मी अपने उक्त कार्यो हेतु प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे तथा इनका परिचय पत्र पास की भांति मान्य होगा इसके अतिरिक्त अनावश्यक सेवाओं, सुरक्षा सेवाओं, यथा सिक्योरिटी गार्ड, ए0टी0एम0, टेलीफोन मेंटीनेन्स, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ए0सी0 रिपेयर, इत्यादि आपातकालीन सर्विस वर्क हेतु कारण बताने पर जाने दिये जायेंगे। औद्योगिक कारखाने कोविड-19 प्रोटोकाल का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित करते हुये चलते रहेंगे तथा इनके कर्मियों को नाइट ड्यूटी हेतु परिचय पत्र दिखाने पर आवागमन की अनुमति दी जाएगी।

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