न्यायालय के आदेश पर मुजफ्फरनगर पुलिस ने शातिर बदमाश नसीम टाण्डिया की जमीन की कुर्क।
मुजफ्फरनगर की भोपा थाना पुलिस ने आज ऐसे शातिर बदमाश की जमीन कुर्क की है जो काफी समय से असामाजिक क्रिया कलापों एवं गिरोह बंदी के कार्य में संलिप्त चल रहा था,यहां पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने शातिर बदमाश के गांव में पहुंचकर बदमाश की अवैध तरीके अर्जित की गई जमीन को आज कुर्क कर लिया और वहां सरकारी बोर्ड लगाकर ग्रामीणों को भी उसके किर्या कलापों से अवगत कराया है साथ ही साथ लाऊड स्पीकर से भी ग्रामीणों को उक्त जमीन पर छेड़ छाड़ या कब्जे आदि न करने की जानकारी दी है।
दरअसल पूरा मामला जनपद मुज़फ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सीकरी का है जहां आज भारी पुलिस फ़ोर्स के साथ प्रशासनिक अधिकारीयों का अमला देख ग्रामीण सकते में आ गए।
यहां पहुंची पुलिस एंव प्रशासनिक अधिकारीयों की टीम ने नसीम टाण्डिया पुत्र अनीस कुरेशी नि0 ग्राम सीकरी थाना भोपा की अवैध रूप से अर्जित की गई सम्पत्ति को कुर्क करने की कार्यवाही करते हुए उसके द्वारा अर्जित की गई भूमि को कब्जा करते हुए वहां न्यायालय द्वारा आदेशित एक सूचना बोर्ड भी लगा दिया।
जिसमे लिखा गया की सभी को सूचित किया जाता है कि मानीय न्यायालय श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय जनपद मुनगर के आदेश वाद सं0 2287/20213अन्तर्गत धारा 14(1) सी०आर०पी० सी० गिरोहबन्द एवं असामाजिक क्रिया-कलाप निवारण अधि0 1786 के अनुसार अभियुक्त नसीम टाण्डिया पुत्र अनीस कुरेशी नि0 ग्राम सीकरी थाना भोपा जनपद मु॰ नगर की जमीन जिसका क्षेत्रफल 240 वर्ग गज है जो ग्राम सीकरी में स्थित है को कुर्क किया जाता है कुर्क की गयी सम्पत्ति के प्रशासक तहसीलदार तहसील जानसठ जनपद मु॰नगर होंगे उक्त सम्पत्ति को कोई भी व्यक्ति खुर्द बुर्द या कब्जा करेगा तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जायगी।यहां थाना भोपा पुलिस द्वारा भी लाउडस्पीकर के माध्य्म से अनाउंस किया गया की आपको सूचित किया जाता है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के निर्गत निर्देशो के अनुपालन में कुख्यात अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए अभियुक्त नसीम उर्फ टाण्डिया पुत्र अनीस कुरैशी नि० ग्राम सीकरी थाना भोपा मुoनगर सम्बन्धित मु०अ०सं० 43 / 21 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त नसीम उर्फ टाण्डिया द्वारा अपराध करके अवैध रूप से अर्जित की गयी बेनामी सम्पत्ती भूमि प्लाट करीब 240 वर्ग गज वर्तमान कीमत करीब 10.50 लाख रूपये को थाना पुलिस भोपा द्वारा उपरोक्त अचल सम्पत्ति को धारा 14(1) गैगस्टर एक्ट के अन्तर्गत सम्पत्ति की जब्ती की कार्यवाही हेतु रिपोर्ट जिलाधिकारी मु0नगर महोदय को प्रेषित की गयी जिसके बाद जिलाधिकारी मुoनगर द्वारा अपने आदेश पत्रांक सं0 898 दिनांक 26.08.2021 के द्वारा उपरोक्त अचल सम्पत्ति / बेनामी सम्पत्ति को कुर्क / जब्त करने के आदेश पारित किये गये है।जिसके चलते आज दिनांक 16.09.2021 को उपरोक्त आदेश के अनुपालन में प्रशासक के तौर पर नियुक्त किये गये तहसीलदार जानसठ की मौजूदगी में प्रभारी निरीक्षक थाना भोपा पुलिस के द्वारा अभियुक्त नसीम उर्फ टाण्डिया उपरोक्त की अवैध रूप से अर्जित की गयी अचल सम्पत्ति भूमि प्लाट 240 वर्ग गज वर्तमान कीमत करीब 10.50 लाख रूपये को कुर्क करके जब्त करने के उपरान्त जब्त शुदा भूमि पर एक लोहे का बोर्ड बनाकर उसपर आदेश का संक्षिप्त सार लिखवाकर लगाया गया है।तथा जब्त की गयी सम्पत्ति के सम्बन्ध में गांव सीकरी में मुनादी
करायी गयी तथा सरकारी गाडी में लगे लाऊड स्पीकर से भी ऐनाउंसमेन्ट कराया गया है।
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