उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से एक एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां एक हिंदू महिला ने अपने घर में दीवारों पर प्लास्टर करवाने के लिए दो जिहादीयों का बुलाया. लेकिन जिहादीयों ने घर किसी के न होने का फायदा उठाया और हिंदू महिला के बेटे के सामने ही उसके साथ रेप किया.
बता दें कि यह मामला 29 मार्च यानी शुक्रवार का है. इस मामले में आसिब और मुस्तकीम के नामजद शिकायत दर्ज करवाई गई है. वहीं पुलिस ने आसिब को गिरफ्तार कर लिया है. बताया जा रहा है कि मुस्तकीम पर बरेली जिले में ही साल 2022 में ''पाकिस्तान जिंदाबाद'' के नारे लगाने पर भी FIR दर्ज हुई थी.
आसिब और मुस्तकीम के खिलाफ मामला दर्ज
यह मामला बरेली के थाना क्षेत्र भुता का है. यहां की रहने वाली एक हिंदू महिला ने 30 मार्च को पुलिस में आसिब और मुस्तकीम के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई. शिकायत में महिला ने बताया कि लगभग 8 से 9 महीने पहले आसिब और मुस्तकीम ने उनके घर में मिस्त्री के तौर पर प्लास्टर किया था. इसी कारण दोनों हिंदू महिला के घर पर आने-जाने लगे थे.
इसके बाद 29 मार्च की रात उनके घर में आसिब और मुस्तकीम घुस गए थे. फिर दोनों जिहादीयों ने महिला के साथ बलात्कार किया. जब घर में मौजूद महिला के बेटे ने इसका विरोध किया, तो दोनों जिहादीयों ने मिल कर बेटे की पिटाई कर दी.
इसके बाद महिला का रेप और उसके बेटे की पिटाई से उठे शोरगुल को सुन कर आसपास के लोग जमा होने लगे. जमावड़े को देख कर दोनों जिहादीयों ने हिंदू महिला और उसके बेटे को जान से मारने की धमकी देते हुए भागने की कोशिश करने लगे थे. वहीं 31 मार्च को पुलिस ने आसिब को गिरफ्तार कर लिया. लेकिन मुस्तकीम अभी भी फरार चल रहा है. जिसकी तलाश अभी चल जा रही है. पुलिस ने आसिब और मुस्तकीम पर IPC की धारा 452, 376, 323 व 506 के तहत कार्रवाई की है. मामले की जांच जारी है.
''पाकिस्तान जिंदाबाद'' के नारे लगा चुका है मुस्तकीम
बता दें कि हिंदू महिला के साथ रेप के मामले में फरार चल रहा मुस्तकीम साल 2022 में ''पाकिस्तान जिंदाबाद'' के नारे लगाने के आरोप में गिरफ्तार हो चुका है. वहीं मुस्तकीम के खिलाफ 13 अप्रैल, 2022 को बरेली के विहिप नेता हिमांशु पटेल ने भुता थाने में ही शिकायत दर्ज करवाई थी.
ऐसा करने से मना करने पर तब मुस्तकीम ने अपने साथी नहीम के साथ ''पाकिस्तान जिंदाबाद'' चिल्ला कर बोला था, ''जो करना है वो कर लो''. तब पुलिस ने मुस्तकीम और नहीम पर IPC की धारा 153- A, 504 और 506 के तहत FIR दर्ज की थी.