इनपुट- श्वेता सिंह, लखनऊ
माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को 23 साल पुराने गैंगस्टर ऐक्ट के मामले में सजा सुना दी गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में मामला चल रहा था। इस मामले में कोर्ट ने सजा का ऐलान किया। मुख्तार को मामले में दोषी मानते हुए हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 5 साल कैद की सजा सुनाई है।
मुख्तार अंसारी के खिलाफ वर्ष 1999 में हजरतगंज थाने में गैंगस्टर ऐक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया था। इस मामले में 5 साल की कैद के साथ-साथ मुख्तार अंसारी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। हाई कोर्ट में जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने शुक्रवार को मुख्तार के खिलाफ सजा का ऐलान किया।
माफिया मुख्तार के खिलाफ 59 मुकदमे दर्ज हैं। इसमें से अधिकांश गाजीपुर में दर्ज कराए गए हैं। मुख्तार अंसार के खिलाफ मऊ में 9 और वाराणसी में 9 केस दर्ज हैं। राजधानी लखनऊ में मुख्तार के खिलाफ 7 केस दर्ज हैं। आलमबाग केस में ही मुख्तार के खिलाफ 7 साल की सजा हुई है। अब दूसरी सजा के ऐलान के बाद मुख्तार की मुश्किलें आगे बढ़ती दिख रही हैं।