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माफ़िया मुख्तार अंसारी को एक और झटका.. वीडियोकॉन्फ्रेन्सिंग से गवाही की मांग डिसमिस...

वीडियोकॉन्फ्रेन्सिंग के जरिये गवाही की मांग को MP/MLA कोर्ट ने खारिज किया..मुख्तार अंसारी के अतिरिक्त अन्य गवाहों की गवाही कराने के आदेश.. प्रयागराज पुलिस और गाजीपुर पुलिस पर सुरक्षा का जिम्मा.. पंजाब की रोपड़ जेल में बन्द है मुख्तार..

रजत के.मिश्र , Twitter - rajatkmishra1
  • Jan 28 2021 9:25AM

पंजाब की कांग्रेस सरकार के पूर्ण संरक्षण में रोपड़ जेल में बंद बाहुबली माफ़िया मुख्तार अंसारी (विधायक) की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही  कराएं जाने की अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है। अर्जी पर MP/MLA कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मुख़्तार अंसारी की गवाही फिलहाल स्थगित रहेगी और हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप बाद में कराई जाएगी। कोर्ट ने सुरक्षा को देखते हुए गाजीपुर एवं प्रयागराज पुलिस को पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ अन्य गवाहों को पेश करने का आदेश दिया गया। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि फिलहाल न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में जिला जज को पत्र लिखा जाए साथ ही अभियोजन पक्ष को निर्देश दिया कि गवाहों की उपस्थिति मुक़र्रर तारीख पर कराई जाए। गवाहों की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रयागराज और गाजीपुर पुलिस के जिम्मे होगी। गवाहों के बयान 3 फरवरी 2021 को दर्ज किए जाएंगे।

मुख्तार की पत्नी और भाई ने वीडियोकॉन्फ्रेन्सिंग के जरिये पेशी कराने की करी थी मांग- 

मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां अंसारी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर गुहार लगाई थी कि उनके पति की जिंदगी पर गंभीर संकट है। मुख्तार अंसारी की हत्या की साजिश रची जा रही है, लिहाजा सभी मामलों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पेशी कराई जाए। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और सांसद अफजाल अंसारी ने आरोप लगाया सरकार पर आरोप लगाया था कि सरकार के लोग मुख्तार अंसारी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी नहीं करवाना चाहते।

क्या है पूरा मामला

गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में साल 2001 में मुख्तार अंसारी ने बृजेश सिंह व अन्य के खिलाफ कातिलाना हमला करने और हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया था। मुखतारबका आरोप था कि बृजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह और उसके साथियों के द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में वह घायल हो गए। इस हमले में मुख्तार के सुरक्षाकर्मी सहित दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। इस मामले में बृजेश सिंह व अन्य के विरुद्ध 13 जनवरी 2013 को आरोप भी तय कर दिया था। इसके पश्चात से लगातार पत्रावली गवाही के लिए विचाराधीन है। पुलिस ने आरोप पत्र में कुल 46 गवाहों को नामित किया है जिसमें मुख्तार अंसारी का भी नाम शामिल है। चूंकि हाईकोर्ट ने मुकदमे को एक वर्ष में पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया है इसलिए अदालत ने आदेश दिया कि मुख्तार अंसारी को छोड़कर शेष अन्य गवाहों की गवाही दर्ज की जाए।

मुख्तार के माफ़िया के बेटों की अग्रिम जमानत याचिका भी हो चुकी है खारिज - 

बाहुबली माफ़िया विधायक मुख्तार अंसारी के बेटों की अग्रिम जमानत याचिका भी गाजीपुर कोर्ट ने ख़ारिज कर दी थी। वहीं, इस मुकदमे में सादिक नाम का आरोपी जो जेल में बंद है, उसकी जमानत भी खारिज कर दी गई है। मुख्तार के दोनों बेटों पर जालसाजी से अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का आरोप है। जालसाजी और गलत तरीके से प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराकर उस पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और होटल बनाने का मुकदमा गाजीपुर की सदर कोतवाली में दर्ज है।

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