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मोदीनगर नाबालिक बच्चों के साथ दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास व 71 हजार रुपये का जुर्माना

पूर्व गोविंदपुरी चौकी इंचार्ज अनिल कुमार ने की आरोपी के विरूद्ध प्रभारी पैरवी व केश की विवेचना

जितेन्द्र कुमार ठाकुर संवाददाता मोदीनगर
  • Jul 15 2023 2:03PM
गाजियाबाद :: मोदीनगर पुलिस की मजबूत व निस्पक्ष विवेचना के कारण, बच्चों के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गाजियाबाद कोर्ट ने पोस्को अधिनियम के तहत आजीवन कारावास व 71 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जहां पीड़ित बच्चों को न्याय मिला और उनके साथ किए गए दुष्कर्म के आरोपी को सजा सुनाई गई। मामला 16-08-2020 का हैं। उस समय गोविंदपुरी चौकी का चार्ज दरोगा अनिल कुमार पर चल रहा था। जब यह मामला पुलिस के समक्ष आया था। तभी से दरोगा अनिल कुमार ने केश में किसी भी तरह की लापरवाही न करते हुए। मामले की मजबूत पैरवी व जांच शुरू कर दी थी। और मामले की विवेचना पूरी करते हुए। घटना के 9 गवाहों के ब्यान दर्ज कर न्यायालय के समझ भी पेश किया गया था। और आरोपी पर आरोप सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व 71 हजार रुपये जुर्माने की पेशकश की गई थी। जिसके चलते दुष्कर्म के आरोपी को गाजियाबाद कोर्ट ने 14-07-2023 को विवेचना को सही मानते हुए। सजा सुनाई और पीड़ितों को न्याय दिया गया। इस पूरे मामले में आरोपी के विरूद्ध प्रभारी पैरवी करने वाले दरोगा अनिल कुमार व पैरोकार हैड कांस्टेबल मनोज कुमार बधाई के पात्र हैं। फिलहाल दरोगा अनिल कुमार थाना मसूरी के चौकी नाहल चौकी के चार्ज पर चल रहे हैं। लेकिन मोदीनगर में की गई पैरवी व सही जांच के चलते दुष्कर्म का आरोपी जेल की हवा खाने जरूर पहुंच गया है।

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