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खुले में बिक रहा मांस, आम जन को होती असुविधा,

हिंदू वादी संगठनो ने जताई आपत्ति, सौंपा ज्ञापन।

जीतेंद्र
  • Jul 20 2021 12:35AM
 
जबलपुर। हिंदू वादी संगठनो का गुस्सा आज उस समय फट पड़ा जब मंडी मदार टेकरी से रद्दी चौकी जाने वाले मुख्य मार्ग में खुलेआम मास बेचने की शिकायत संगठन को प्राप्त हुई। हिंदू वादी संगठनो के पदाकारियो ने प्रभारी मंत्री के नाम ज्ञापन सौप मांग की जल्द ही खुले में मांस बेचने वालो के ऊपर कड़ी कार्यवाही कर खुलेआम मांस बेचने पर प्रतिबंध लगाए जाए। संगठन ने बताया कि निरंतर ही उन्हें शिकायत मिल रही थी की समुदाय विशेष द्वारा मंडी मदार टेकरी से रद्दी चौकी मुख्य मार्ग पर खुलेआम मास बेचने का अवैध कारोबार संचालित किया जा रहा है, तथा कथिक मार्ग पर हिंदुओ के मंदिर व अन्य धार्मिक स्थान है जहा सुबह श्याम महिलाए व बुजर्ग प्रार्थना करने जाते है, ऐसे में खुलेआम मांस की दुकान में बिक रहे मास को उनके लिए चाहते हुए भी नजर अंदाज करना मुमकिन नही है। वही नौकरी पे जाते युवाओं ने भी कई बार शिकायत की है की सुबह घर से निकलते ही रास्ते में सरेआम मांस को टंगे होते देख उनका मन भी विचलित हो उठता है जिससे दिनभर काम करने में अड़चने आती है। संगठन ने आरोप लगाया है की उक्त रोड पर बड़ी मात्रा में समुदाय विशेष द्वारा अतिक्रमण कर विभिन्न अवैध कार्य संचालित किए जा रहे जिससे आने जाने वाले आम जन को बड़ी मात्रा में असुविधा का सामना करना पढ़ रहा है।संगठन ने ज्ञापन सौप मांग की है की जल्द ही समस्या पर उचित कार्यवाही कर समाधान किया जाए व संतोषजनक कार्यवाही न होने पर संगठन उर्ग आंदोलन को बाध्य होगा। ज्ञापन सौंपते समय तिरंगा यात्रा समिति के विनय पांडे, धर्म सेना के योगेश अग्रवाल, अमित खंपरिया , विकास खरे ,राजेश गर्ग सहित बड़ी मात्रा में हिंदू वादी कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
 
मांस विक्रेता के लिए क्या है नियम?
मांस की बिक्री या तैयारी या प्रदर्शन के लिए अनुमत प्रत्येक स्थान और इसके लिए उपयोग किए जाने वाले सभी उपकरण, मेज, बर्तन या अन्य वस्तुएं हमेशा साफ और स्वच्छ स्थिति में रखी जाएंगी। बीमारी वाले कीड़ों से बचाने के लिए मांस को हमेशा विधिवत तार वाले बर्तन के अंदर रखा जाना चाहिए। मांस को अशुद्ध कागज या कपड़े या पत्तों में नहीं लपेटा जाना चाहिए और ऐसे बर्तन में लाया जाना चाहिए, जिसमें फाइलें प्रवेश न कर सकें। इस नियम के प्रावधानों के उल्लंघन में प्रदर्शन करने वाले किसी भी व्यक्ति को ग्राम पंचायत या बाजार का निरीक्षण करने के लिए अधिकृत ग्राम पंचायत के कर्मचारी द्वारा बाजार से हटाया जा सकता है। मांस के खुले प्रदर्शन को सीमित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। जिस व्यक्ति को परमिट दिया गया है उसे ऐसे सभी आदेशों का पालन करना होगा, जो समय-समय पर ग्राम पंचायत द्वारा जारी किए जा सकते हैं।कोई भी व्यक्ति, जो किसी संक्रामक या संक्रामक रोग या आक्रामक घावों से पीड़ित है, उसे उस स्थान पर प्रवेश करने या रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी जहां मांस तैयार या प्रदर्शित किया जाता है।

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