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Mathura: ज्ञानवापी के बाद अब मथुरा ईदगाह की बारी.....सर्वे की मांग करते हुए याचिका हुई दायर

आपको बता दें कि इस पर एक जुलाई को सुनवाई होगी। बता दें कि वादी मनीष यादव ने कोर्ट से श्रीकृष्‍ण जन्‍मभूमि मंदिर से सटे ईदगाह मस्जिद का सर्वे कराने की मांग की है। मथुरा कोर्ट ने इस याचिका को स्‍वीकार कर लिया है। इस पर सुनवाई एक जुलाई को की जाएगी।

Shanti Kumari
  • May 13 2022 2:20PM

देश के कई जगहों पर मुगलों द्वारा मंदिरों को तोड़ बनाए गए मस्जिदों को अब उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। बता दें एक तरफ जहाँ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी द्वारा कई स्टेशनों के नाम बदले गए वही अब मंदिरों को तोड़ बनाए गए मस्जिदों की सर्वे की मांग की जा रही है। हाल फिलहाल में काशी-विश्‍वनाथ-ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में सर्वे की तैयारी के साथ ही अब मथुरा ईदगाह के भी सर्वे की मांग करते हुए कोर्ट में याचिका दायर की गई है।

आपको बता दें कि इस पर एक जुलाई को सुनवाई होगी। बता दें कि वादी मनीष यादव ने कोर्ट से श्रीकृष्‍ण जन्‍मभूमि मंदिर से सटे ईदगाह मस्जिद का सर्वे कराने की मांग की है। मथुरा कोर्ट ने इस याचिका को स्‍वीकार कर लिया है। इस पर सुनवाई एक जुलाई को की जाएगी। 

बता दें कि प्रार्थी मनीष यादव, महेन्‍द्र प्रताप सिंह और दिनेश शर्मा ने एक ही तरह की अलग-अलग याचिका लगाई थी। इनमें कोर्ट कमिश्‍नर नियुक्‍त करके ईदगाह की वीडियोग्राफी कराए जाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने याचिका को स्‍वीकार कर लिया है। इसके साथ ही सभी वादियों को एक ही तारीख एक जुलाई दी है। 

कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े मूल वाद में अधीनस्थ अदालत को याची की ओर से दाखिल दो अर्जियों का निस्तारण जल्द करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने मथुरा की अदालत को चार महीने में सुनवाई पूरी कर आदेश करने का निर्देश दिया। साथ ही ऐसा करते समय प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने को भी कहा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मूल वाद की मेरिट और पोषणीयता पर वह कोई मत नहीं व्यक्त कर रही है। याची भगवान श्रीकृष्ण विराजमान के वाद मित्र मनीष यादव ने मथुरा की सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में दो अर्जियां दाखिल की हैं।

एक अर्जी में मथुरा की जिला अदालत में चल रहे सभी मुकदमों को सूचीबद्ध कर एकसाथ सुनवाई करने की मांग की गई है। दूसरी में विवादित जगह पर मुस्लिम पक्ष का प्रवेश प्रतिबंधित करने की मांग की गई है। हाईकोर्ट ने इन दोनों अर्जियों का निस्तारण चार महीने में करने का आदेश दिया है। याचिका में कहा गया है कि 1968 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और ईदगाह ट्रस्ट के मध्य समझौते (डिक्री) को रद किया जाए। 


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