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Maharashtra : नमाज़ के समय घर के अंदर के TV बंद करने का आदेश... नंदुरबार पुलिस ने जारी किया तुगलकी फरमान

नंदुरबार पुलिस ने एक नोटिस जारी किया है

Sumant Kashyap
  • Mar 26 2024 4:46PM

महाराष्ट्र के नंदुरबार सिटी पुलिस स्टेशन ने 21 मार्च को इस्लामी शरिया कानून को लागू कर दिया है. दरअसल, नंदुरबार पुलिस ने एक नोटिस जारी किया है. उस नोटिस में साफ लिखा है कि नमाज़ वक्त अपने घर के अंदर के टीवी की आवाज कम कर लो नहीं तो आप के खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी. इसको लेकर सुदर्शन न्यूज़ के प्रधान संपादक सुरेश चव्हाणके ने कड़ा विरोध किया है. 

जानकारी के लिए बता दें कि नोटिस में साफ लिखा है कि ध्वनि प्रदूषण अधिनियम-2000 का उल्लंघन न हो इसका ध्यान रखा जाए और आयोजकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए. उक्त कानून का उल्लंघन करने पर ध्वनि प्रदूषण अधिनियम-2000 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी. आपको नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है. 

बता दें कि नोटिस में आगे लिखा गया है कि 21/03/2024 को सिविल अस्पताल के सामने, घरकुल वसाहट नंदुरबार जिला. नंदुरबार से इस संबंध में मौखिक शिकायत प्राप्त हुई है कि मुसलमानों रमजान त्योहार चल रहा है. और हम अपने घर में टीवी और साउंड की तेज आवाज के कारण नमाज पढ़ने और सैरी में खलल डाल रहे हैं.

हालांकि, हमें नमाज़ पथाना, सैरी और अन्य समय के दौरान अपने घर में टीवी और साउंड सिस्टम की आवाज़ सीमित करनी चाहिए. आपके घर में टीवी और साउंड सिस्टम की आवाज़ हिंदू और मुसलमानों के बीच धार्मिक दरार पैदा नहीं करेगी. उनका ध्यान रखो. आगे लिखा है कि ध्यान रहे कि यदि आप इस अवधि के दौरान उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करते हैं तो आपके विरुद्ध प्रचलित कानून के अनुसार उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उक्त नोटिस को न्यायालय में आपके विरुद्ध साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जाएगा.

वहीं, इसको लेकर सुदर्शन न्यूज़ के प्रधान संपादक सुरेश चव्हाणके ने कड़ा विरोध करते हुए अपने एक्स पर लिखे है कि नमाज़ के समय घर के अंदर के टीवी की आवाज़ कम करो- नंदुरबार पुलिस का सुल्तानी फ़रमान. उन्होंने आगे लिखा है कि महाराष्ट्र में इस्लामी शरिया क़ानून लागू कर दिया है पुलिस ने? इस आदेश को तुरंत वापस नहीं लिया तो आंदोलन होगा. 

 


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