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लखनऊ में आज से खुल गए शॉपिंग काम्प्लेक्स... लेकिन अगर इन बातों पर नही दिया ध्यान, तो बन्द हो जाएगी आपकी दुकान

लॉक डाउन-4 में शॉपिंग काम्प्लेक्स खोलने की अनुमति, कई नियमो के साथ दी गई अनुमति, सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा खास ध्यान..

रजत मिश्र, उत्तर प्रदेश, ट्विटर- @rajatkmishra1
  • May 26 2020 5:44PM
लॉक डाउन के चौथे चरण में यूपी के निवासियों, उद्योगपतियों और व्यापारियों को योगी सरकार लगातार कई रियायतें दे रही है। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए रोज कई कदम उठाए जा रहे है। आज यूपी की राजधानी लखनऊ में व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए प्रशासन ने शॉपिंग काम्प्लेक्स खोलने की अनुमति दे दी है। शॉपिंग काम्प्लेक्स सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगे। रेड जोन और कंटेन्मेंट जोन में कॉम्प्लेक्स नही खुलेंगे। 

कहाँ नही खुलेंगे कॉम्प्लेक्स - 

अमीनाबाद और उसके आसपास, लाटूश रोड एवं नजीराबाद स्थित दुकानें, बीएन रोड कैसरबाग से बापू भवन चौराहे तक सारी दुकानें, बर्लिंगटन चौराहै से कैसरबाग की दुकानें, कैसरबाग चौराहे से बस स्टैंड तक, कैसरबाग बस अड्डा चौराहे से मौलवीगंज चौराहे तक, मौलवीगंज चौराहे से रकाबगंज चौराहे के मध्य तक की सभी दुकानें, हीवेट रोड, लालबाग और आसपास के बाजार, निशातगंज गली नंबर पांच कंटेंमेंट जोन और बफर जोन में निशातगंज सब्जी मंडी व उसके आसपास के बाजार नही खुलेंगे।

क्या है नए नियम - 

नियमो के मुताबिक एक समय में पांच से अधिक लोग दुकान में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से हर मार्केट में एक दिन साप्ताहिक बंदी होगी। इस दिन नगर निगम की मदद से काम्प्लेक्स के अंदर और बाहर सैनिटाइजेशन करवाएंगे। दुकानदार और कर्मचारियों को मास्क-गलव्ज पहनना अनिवार्य है साथ ही बिना मास्क वाले ग्राहक को प्रवेश नहीं मिलेगा। दुकानदार और हर कर्मचारी को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना जरूरी है। दुकान में थर्मल स्कैनर रखना अनिवार्य होगा जिससे हर व्यक्ति की स्कैनिंग हो सके। 65 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों और 10 वर्ष से छोटे बच्चों को भी कॉम्प्लेक्स में जाने की अनुमति नही होगी।


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