उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के पांच सबसे प्रभावित जिलों में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने लखनऊ, कानपुर नगर, वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन जैसी सख्ती लागू करने का आदेश दिया है। यह पहला मौका है जब अदालत ने लॉक डाउन लगाने के आदेश दिए है। अदालत ने यह लॉकडाउन आज रात 10 बजे से 26 अप्रैल की सुबह तक लगाने को कहा है।
अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि संक्रमण की चेन को रोकने के लिए ऐसा आदेश देना जरूरी है, यह लॉक डाउन नही है लेकिन सख्ती उसी प्रकार रहेगी। अदालत ने कहा कि सुबह 11 बजे के बाद दूध सब्जी भी नहीं बेची जा सकेगी। अदालत ने सरकार को निर्देशित करते हुए कहा है कि हर हाल में सरकार को कल से इन पांच जिलों में सख्ती लागू करे।
इसके साथ हाईकोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य में सभी व्यावयसायिक निजी / सरकारी/ अर्ध सरकारी प्रतिष्ठानों को बंद करने का आदेश दिया है। जो लोग आवश्यक सेवाएं देते हैं उन्हें छूट दी जाएगी। वित्तीय संस्थान विभाग, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं, औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रतिष्ठान, नगर निगम के कार्यों और सार्वजनिक परिवहन सहित आवश्यक सेवाओं को इस दौरान छूट रहेगी।