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एलडीए ने विभूतिखण्ड स्थित भव्या टाॅवर समेत तीन अवैध व्यावसायिक निर्माण सील किये

प्रवर्तन जोन-1 के जोनल अधिकारी अरूण कुमार सिंह ने बताया कि मेसर्स भव्या क्रियेटर्स प्रा0लि0 के निदेशक अम्बरीश तिवारी द्वारा गोमती नगर के विभूतिखण्ड में भूखण्ड संख्या-टी0सी0-24बी पर लगभग 4775.29 वर्गमीटर क्षेत्रफल में प्राधिकरण

रजत के.मिश्र, Twitter - rajatkmishra1
  • Feb 3 2023 10:47AM

इनपुट-अंशुमान दुबे, लखनऊ 

 
लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी द्वारा शहर में अनाधिकृत निर्माणों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बंध में दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रवर्तन जोन-1 की टीम ने गुरूवार को विभूतिखण्ड स्थित भव्या टाॅवर समेत तीन अवैध व्यावसायिक निर्माणों को सील किया।  
 
प्रवर्तन जोन-1 के जोनल अधिकारी अरूण कुमार सिंह ने बताया कि मेसर्स भव्या क्रियेटर्स प्रा0लि0 के निदेशक अम्बरीश तिवारी द्वारा गोमती नगर के विभूतिखण्ड में भूखण्ड संख्या-टी0सी0-24बी पर लगभग 4775.29 वर्गमीटर क्षेत्रफल में प्राधिकरण से स्वीकृत मानचित्र के विपरीत छठा तल, सातवां तल तथा आठवें तल का अतिरिक्त निर्माण करते हुए फिनिशिंग का कार्य कराया जा रहा था। जिसमें बिना पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये परिसर का उपयोग भी किया जा रहा था। स्थल निरीक्षण के दौरान विपक्षी द्वारा वांछित विभागों की अनापत्तियां भी नहीं दिखायी गयी, जिसके विरूद्ध विहित न्यायालय में वाद संख्या-480/2022 योजित किया गया। 
 
उक्त प्रकरण में विपक्षी द्वारा प्रश्नगत स्थल पर किये गये अतिरिक्ति निर्माण को शमन कराये जाने के लिए शमन मानचित्र पूर्व में प्रस्तुत किया गया। जिसमें क्रय योग्य एफ0ए0आर0 शुल्क सहित मैकेनाइज्ड पार्किंग के लिए फरफारर्मेन्स गारंटी (एफ0डी0आर0) के रूप में धनराशि जमा करने के सम्बंध में पत्र प्रेषित किया गया। लेकिन, विपक्षी द्वारा प्राधिकरण में वांछित शुल्क जमा करने समेत अन्य औपचारिकताएं पूरी नहीं की गयी। इस पर विहित न्यायालय द्वारा परिसर को सील किये जाने के आदेश पारित किये गये थे। उक्त आदेश के अनुपालन में आज सहायक अभियंता अवधेश कुमार सिंह, अवर अभियंता इम्तियाज अहमद, सुभाष चन्द्र शर्मा एवं सुरेन्द्र द्विवेदी द्वारा प्राधिकरण पुलिस बल एवं विभूतिखण्ड थाने के पुलिस बल के सहयोग से प्रश्नगत स्थल को सील कर दिया गया। 
 
जोनल अधिकारी अरूण कुमार सिंह ने बताया कि मेसर्स जे0 इन्फ्रा मार्केट प्रा0लि0 व अन्य द्वारा सुल्तानपुर रोड स्थित कासिमपुर बिरूहा, ग्रीन सिटी में 3000 वर्गमीटर के भूखण्ड पर लगभग 100 वर्गमीटर क्षेत्रफल में टीनशेड, बाॅथरूम व कार्यालय आदि का निर्माण करते हुए स्थल पर आर0एम0सी0 प्लांट स्थापित किया जा रहा था। स्थल निरीक्षण के दौरान विपक्षी द्वारा कोई स्वीकृत मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके विरूद्ध विहित न्यायालय में वाद संख्या-893/2022 योजित करते हुए परिसर को सील किये जाने के आदेश पारित किये गये थे।
               
इसके अतिरिक्त फरजाना सिद्दीकी व अन्य द्वारा गोमती नगर के विजयखण्ड में भूखण्ड संख्या-1521 पर पूर्व में भूतल, प्रथम एवं द्वितीय तल का अवैध निर्माण किया गया था, जिसके विरूद्ध विहित न्यायालय में वाद संख्या-400/2017 योजित करते हुए ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किये गये थे। वर्तमान में प्रवर्तन जोन द्वारा की गयी जांच में पाया गया कि उक्त स्थल पर निर्मित फ्लैटों में से एक फ्लैट में परिवार अध्यासित है, जबकि शेष समस्त फ्लैट खाली हैं। जांच रिपोर्ट में संस्तुति की गयी कि इससे पहले कि अन्य फ्लैटों मेें भी परिवार अध्यासित हो जाएं, उससे पूर्व परिसर को सील किया जाना आवश्यक है। इस पर परिसर को सील करने के आदेश पारित किये गये थे। उक्त आदेशों के अनुपालन में प्रवर्तन जोन-1 की टीम द्वारा प्राधिकरण पुलिस बल के सहयोग से दोनों स्थल को सील कर दिया गया।

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