सुदर्शन के राष्ट्रवादी पत्रकारिता को आर्थिक सहयोग करे

Donation

बेटी की शादी के लिए कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत

सेंगर ने अपनी बेटी की शादी के आधार पर अंतरिम जमानत व सजा के निलंबन के लिए अर्जी दायर की थी। इससे पहले पिछली सुनवाई में सेंगर की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता कन्हैया सिंघल ने कोर्ट को बताया था

रजत के.मिश्र, Twitter - rajatkmishra1
  • Jan 16 2023 1:56PM

इनपुट-रोहित बाजपेई, लखनऊ

 
दिल्ली हाई कोर्ट ने 2017 में उन्नाव में एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे उत्तर प्रदेश के पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने यह राहत सेंगर की बेटी की शादी के मद्देनजर दी है। 
 
बताते चलें कि सेंगर ने अपनी बेटी की शादी के आधार पर अंतरिम जमानत व सजा के निलंबन के लिए अर्जी दायर की थी। इससे पहले पिछली सुनवाई में सेंगर की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता कन्हैया सिंघल ने कोर्ट को बताया था कि सेंगर की बेटी की शादी का कार्यक्रम 18 जनवरी को शूरू हो रहा है और आठ फरवरी को उसकी शादी है।
             
उल्लेखनीय है कि दिल्ली कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को दिसंबर 2019 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। सीबीआई कोर्ट ने उन पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार दुष्कर्म पीड़िता का अपहरण किया गया था और फिर 60 हजार रुपए में बेच दिया गया था। 4 बार के विधायक रहे कुलदीप सिंह सेंगर पर 2017 में दुष्कर्म का आरोप लगा था।

सहयोग करें

हम देशहित के मुद्दों को आप लोगों के सामने मजबूती से रखते हैं। जिसके कारण विरोधी और देश द्रोही ताकत हमें और हमारे संस्थान को आर्थिक हानी पहुँचाने में लगे रहते हैं। देश विरोधी ताकतों से लड़ने के लिए हमारे हाथ को मजबूत करें। ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहयोग करें।
Pay

ताज़ा खबरों की अपडेट अपने मोबाइल पर पाने के लिए डाउनलोड करे सुदर्शन न्यूज़ का मोबाइल एप्प

Comments

संबंधि‍त ख़बरें

ताजा समाचार