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Krishna Janmbhumi मामला 1991 एक्ट के तहत नहीं... मथुरा कोर्ट की टिप्पणी के बाद झूमे भक्त

कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले में पूजा के स्थान अधिनियम 1991 लागू नहीं होता है, क्योंकि समझौता डिक्री विभाजित है।

Akshat Shrotry
  • May 21 2022 12:03PM

ज्ञानवापी सर्वे के दौरान मिले मंदिर के अवशेषों के बाद श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में मथुरा की निचली अदालत ने याचिका स्वीकार कर ली है। मथुरा की एक अदालत ने ईदगाह मस्जिद को हटाने की एक याचिका को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है।

कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले में पूजा के स्थान अधिनियम 1991 लागू नहीं होता है, क्योंकि समझौता डिक्री विभाजित है। विवादित जमीन के मसले पर कानून बनने से काफी पहले वर्ष 1968 में हस्ताक्षर किए गए थे।

मथुरा कोर्ट ने एक दीवानी कोर्ट के शाही ईदगाह को हटाए जाने की याचिका को खारिज किए जाने के फैसले को पलट दिया। भगवान श्रीकृष्ण विराजमान की ओर से दोस्त बताने वाली रंजना अग्निहोत्री और छह अन्य की पुनर्विचार याचिका को स्वीकार कर लिया है।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ताओं की ओर से समझौता और उसके बाद समझौता डिक्री को चुनौती दी गई है। मामले में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की धारा 4 (3) (बी) लागू नहीं होगा। एक्ट की धारा 4 की उपधारा 2 में साफ किया गया कि यह एक्ट पूर्व में कोर्ट की ओर से सुलझाए गए या समझौता कराए गए मामलों पर लागू नहीं होता है।

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