पंजाब की राजधानी चंडीगड़ से एक मामला सामने आया है जिसमे एक हिन्दू लड़का जिसका नाम विवेक बताया गया है कक्षा 4 में पढता था व 8 साल पहले विवेक का स्कूल जाते वक्त अपहरण कर लिया गया था व उसे एक मदरसे में रखा गया था।
आपको बता दे कि वहां मौजूद मौलानाओं ने विवेक का धर्मांतरण करवा दिया व इतना ही नहीं विवेक का खतना भी करवा दिया गया। जानकारी है कि मदरसे के मौलवी ने विवेक का नाम खालिद रख दिया था।
गौरतलब है कि विवेक के परिजनों ने साल 2016 में पुलिस में अपने बेटे विवेक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
क्या है पूरा मामला
मामला चंडीगड़ का है जहाँ एक हिन्दू लड़के को 8 साल पहले स्कूल जाते वक्त अगवा कर लिया था। आपको बता दे कि उस वक्त पीड़ित कक्षा 4 में पढ़ता था। जानकारी है की इस घिनौने अपराध में मौलवी, एक मौलाना, एक ग्राम प्रधान भी शामिल है।
आपको बता दे कि विवेक के पिता हरदोई जिले के वीरेंद्र चंडीगढ़ में मजदूरी कर परिवार पालते थे। एक दिन उनका बेटा विवेक चंडीगढ़ के रायपुर कला से लापता हो गया।
17 मार्च 2016 को उन्होंने चंडीगढ़ के मौलीजागरा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। लेकिन पुलिस उनके बेटे का पता लगाने में नाकाम रही।
आधारकार्ड में पहचान बदलवाने आया था एक आरोपी
जानकारी है कि 4 अक्टूबर 2023 को मुजफ्फरनगर के एक आधार कार्ड सेंटर पर मतलूब नाम का व्यक्ति पहुँचा। उसने मोहम्मद उमर को अपना बेटा बताते हुए आधार कार्ड में पता बदलने को कहा।
सेंटर चलाने वाले ने आधार कार्ड पर नाम विवेक, पिता का नाम वीरेंद्र कुमार और पता चंडीगढ़ देखा। शक होने पर उसने इसकी जानकारी लुहारी खुर्द गाँव के प्रधान जैकी सैनी को दी।
मदरसे में किया का धर्मांतरण
आपको बता दे कि पुलिस द्वारा जाँच करने पर पता चला कि विवेक का धर्मान्तरण सहारनपुर जिले के रामपुर मनिहारान में पड़ने वाले जामिया उस्मानिया रहमानिया नाम के मदरसे में वहाँ के मौलवी की मौजूदगी में हुआ था। इस मामले में मुजफ्फरनगर के गाँव नगलाराई के प्रधान अफसरूल को भी नामजद किया गया है।
पुलिस की कार्यवाही
जब पुलिस को इस घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने मामले की जाँच की व उन्हें जानकारी मिली की मदरसे का मौलवी और गाँव के प्रधान आपस में रिश्तेदार हैं। वहीं से उमर बने विवेक को मुजफ्फरनगर भेज दिया गया।
पुलिस को दी गई शिकायत में आरोप है कि चंडीगढ़ से युवक को मतलूब नाम का व्यक्ति ही लेकर आया था। धर्मान्तरण के इस मामले में चौथे आरोपित के तौर पर मौलाना मुकर्रम जमाल को नामजद किया गया है।
वीरेंद्र की इस तहरीर पर पुलिस ने चारों आरोपितों के खिलाफ IPC की धारा 420 के तहत उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत FIR दर्ज कर ली है।