खाद-बीज लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया, योग्यता और जरूरी दस्तावेज
राकेश सिंह "सूर्यवंशी"
Seed License
अगर आप खाद, बीज या वर्मीकम्पोस्ट की दुकान खोलने का सोच रहे हैं, तो ये लेख आपके लिए ही है. क्योंकि ज्यादातर लोगों को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती कि खाद, बीज या वर्मीकम्पोस्ट की दुकान कैसे खोलें, इसका लाइसेंस कहाँ से प्राप्त करें और कैसे प्राप्त करें, तो ऐसे में आइए आज हम आपको खाद की दुकान खोलने की पूरी प्रक्रिया के बारे में बताते हैं-
जैसा कि हम सब जानते हैं कि सरकार आए दिन किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए नई-नई योजनाएं लाती रहती है. इसी क्रम में सरकार ने खाद-बीज लाइसेंस प्राप्त करने के नियमों में कुछ बदलाव किया है.
दरअसल अब खाद, बीज और कीटनाशक बेचने का लाइसेंस लेने के लिए आवेदन अब ऑनलाइन करना होगा. सरकार द्वारा ज्यादातर जिलों में इस नई व्यवस्था को लागू कर दिया गया है.
विभाग ने भी इसकी सूचना सभी संबंधित अधिकारियों के साथ सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को दे दी है.
इसके अलावा अब सरकार ने खाद-बीज के लाइसेंस की अवधि को 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया है. इसके साथ ही शासन ने पहले के बने उन लाइसेंसों को जिनकी अवधि अब जाकर 3 साल पूरी हो रही है, उसे अगले 2 साल तक के लिए नवीनीकरण (रिन्यू (Re-new) करने का भी निर्देश दिया है. इसके लिए होल्डर्स को लाइसेंस का नवीनीकरण (Re-new) का कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा.
कितने दिनों में लाइसेंस होगा जारी
आपके जानकारी के लिए बता दें कि, कीटनाशक, खाद और बीज बिक्री के लिए जारी होने वाले लाइसेंस की ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था भी शुरू हो गई है.
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अब कृषि विभाग ऑनलाइन आवेदन करने पर ही देगा खाद एवं बीज विक्रेता को लाइसेंस
अगर आप इसका आवेदन ऑफलाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कॉमन सर्विस सेंटर यानि सीएससी से या फिर जिला कृषि विभाग से भी संपर्क कर सकते हैं. आपके द्वारा किये गए आवेदनों पर विभाग को 24 दिन में लाइसेंस जारी करना अनिवार्य है.
कितना देना होगा लाइसेंस शुल्क
खाद बिक्री के लिए रिटेल लाइसेंस की आवेदन फीस - 1250 रुपये
होलसेल लाइसेंस की आवेदन फीस -2250 रुपये
बिक्री के लाइसेंस की फीस - 1000 रुपये
लाइसेंस नवीनीकरण की फीस - 500 रुपये
खाद, बीज विक्रेता के लिए लाइसेंस
सबसे पहले कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर जाकर अपना आधार कार्ड रजिस्टर्ड करें.
उसके बाद आपको अधिकारिक वेब साइट पर एप्लीकेशन फार्म दिखेगा. फिर उस में मांगी गईसभी जानकारी को भरें.
फिर मांगे गए सभी जरूरी कागजात भी स्कैन कर अपलोड करें.
जब आवेदन पूरा हो जाए, उसकी हार्ड कॉपी का प्रिंट ले लें.
फिर उस हार्ड कॉपी को एक सप्ताह के भीतर ही संबंधित कार्यालय में जाकर जमा करवाएं.
उसके बाद विभाग द्वारा प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
फिर हार्ड कॉपी जमा करने के एक महीने के भीतर ही आवेदक को या तो लाइसेंस मिल जाएगा या फिर उसके लाइसेंस को रद्द कर दिया जायेगा.
बिना डिग्री वाले कैसे करें अप्लाई
अगर आप 10वीं पास हैं और खाद-बीज की दुकान का लाइसेंस लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कृषि विभाग में 15 दिन की ट्रेनिंग लेनी होगी.
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धन्यवाद।।