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बांग्लादेशी लड़की को बेचा रोहिंगयाओं ने.. वामपंथ के आंख के तारे वो रोहिंग्या जो किसी के सगे नहीं

कानपुर कोर्ट ने बांग्लादेशी युवती को अगवा कर बेचने के आरोप में, दो युवकों को सुनाई यह सजा

Shiv Kumar
  • Mar 3 2021 6:32PM

देश में घुसपैठियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बंगाल, असम से लेकर यूपी तक, सभी राज्यों में घुसपैठियों ने अपने काले कारनामों का खेल, खेल रखा था, जिसे अब पुलिस और कोर्ट खत्म करने पर उतर आई है। यूपी एसटीएफ  ने हाल ही में तीन घुसपैठियों को अलग अलग स्थानों से गिराफ्तार किया था। तो वही कानपुर कोर्ट ने भी दो बांग्लादेशी युवकों को कड़ी सजा सुनाई है।

दरअसल कानपुर कोर्ट ने दो रोहिंग्यायों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। दोनो पर आरोप है कि वे बांग्लादेश से एक युवती को बरगला कर लाए थे और उन्होंने दिल्ली में उसका सौदा भी तय कर दिया था। इस मामले में उनके खिलाफ 42 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल हुआ और 12 दिनों की सुनवाई गई। 

दरअसल 23 अगस्त 2019 को जीआरपी ने कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर  ट्रेन से दो बांग्लादेशी युवकों को गिरफ्तार किया था। साथ ही उनके कब्जे से एक बांग्लादेशी युवती को भी बरामद किया गया था। पूछताछ में पता चला कि आरोपी युवती को नदीं के रास्ते पश्चिम बंगाल लेकर आए थे और उसे बेचने दिल्ली ले जा रहे थे।

बता दें कि पकड़े गये आरोपियों के नाम अयाज और रज्जाक है जिनके पास से जीआरपी को 8 मोबाइल और कई सिम कार्ड मिले थे। अब इन्हें एडीजे-07 अभिषेक उपाध्याय की न्यायालय ने दोनों को 10-10 साल की सजा के साथ 8-8 हजार रुपये का अर्थ दण्ड भी लगाया गया है। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर तीन-तीन महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

बता दें कि देश में अपराध करने में देश से बाहर ने आने वाले घुसपैठिये सबसे आगे रहतें हैं। सरकार इनकी पहचान करने के लिए एमआरसी लाने की तैयारी कर रही है, पर उससे भी वामंपथी और विशेष धर्म के आतंकीयों को समस्या है।

 

 

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