महाराष्ट्र में जिहादियों का सुदर्शन न्यूज के पक्षकारों के खिलाफ नंगा नाच जारी है. उन्मादियों में सुदर्शन न्यूज की प्रखरता और राष्ट्रवाद की आवाज को दबाने का ऐसा नशा सवार है कि वो सुदर्शन से जुड़ी हर चीज को खत्म कर देने के प्रयास में जुटे हुए है. बीड़ में जब सुदर्शन न्यूज के पत्रकार को जिहादियों ने अकेला पाया तो उसपर जानलेवा हमला कर दिया.
दरअसल, महाराष्ट्र के बीड़ में सुदर्शन न्यूज के पत्रकार पर जानलेवा हमला किया गया है. पहले तो जिहादी इस बात को पुष्टि करते है की वह सुदर्शन न्यूज का पत्रकार है या नहीं. वहीं पत्रकार के हाथ में बैग देखकर उन्हें यह पुष्टि हो जाती है. जिसके बाद ही जिहादी सुदर्शन न्यूज के पत्रकार अभिमन्यु फड़ की जान के प्यासे हो गए और उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी. वहीं, बीड़ में हुए सुदर्शन न्यूज के पत्रकार पर जानलेवा हमले को लेकर हिंदुओं में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है.
बता दें कि प्रखर राष्ट्रवाद की बुलंद आवाज है. सुदर्शन न्यूज चैनल के खिलाफ आए दिन जिहादी षड्यंत्र रचते रहते हैं. वहीं महाराष्ट्र के बीड जिले में संवाददाता अभिमन्यु फड़ को केज बस अड्डे पर दो लोगों ने मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी. यह पूरी घटना 6 फरवरी 2023 की है जब अचानक कुछ जिहादियों ने आकर कॉलर पकड़कर हमला कर दिया.
वहीं इस संबंध में दो आरोपियों के खिलाफ केज थाने में पत्रकार संरक्षण अधिनियम, 2017 के तहत मामला दर्ज कर दिया है. इस मामले की जांच उपविभागीय पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत कर रहे हैं. केज पुलिस को सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पत्रकार अभिमन्यु फड़ संभाजीनगर-अंबाजोगाई बस में सफर कर रहे थे. तभी शाम 4.30 बजे उनके ऊपर जिहादियों द्वारा हमला कर दिया जाता है.
वहीं बस में ड्राइवर साइड की सीट के पीछे खड़े होकर उसने अभिमन्यू फड जी की कॉलर पकड़ ली और सुदर्शन न्यूज चैनल की बैग के बारे में बात कहते हुए उसकी पिटाई कर दी की " तू सुदर्शन न्यूज का है तो कुछ भी करेगा क्या?" लातों के साथ-साथ उसने थप्पड़ मारा और गाली दी और जान से मारने की धमकी दी. इसी बीच पत्रकार अभिमन्यू ने जो घड़ी हाथ में पहनी थी टूट गई. वहीं झड़प के दौरान अभिमन्यू की जेब से 14 हजार पांच सौ रुपये गिर गए.
बता दें कि इस मामले में पत्रकार अभिमन्यु फड़ की शिकायत पर उन दोनों आरोपियों के खिलाफ केज थाने में गु.र.नं 70/2023 धारा 323, 504, 506, 427, 34 भादवि धारा 4 के साथ महाराष्ट्र प्रसार मीडिया पर्सन एवं प्रसार मीडिया संस्थान प्रतिबन्ध अधिनियम 2017 के अनुसार संपत्ति को हानि या क्षति पंजीबद्ध किया गया है. मामले में अभी जांच की जा रही है.