आयकर विभाग ने अवैध विदेशी संपत्ति और बेनामी संपत्ति पर शिकंजा कसना तेज कर दिया है। इसके तहत विभाग ने एक बड़ा कदम उठाते हुए ऑनलाइन इसकी सूचना देने की सुविधा मंगलवार को शुरू कर दी।आयकर विभाग ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति, जिसके पास पैन नंबर या आधार है अथवा नहीं है वह ऐसी किसी भी संपत्ति के बारे में विभाग को ऑनलाइन सूचना दे सकता है। इस तरह की सूचना देने वाले को विभाग एक करोड़ से पांच करोड़ रुपये का इनाम भी देगा।
आयकर विभाग ने जारी बयान में कहा है कि ऑनलाइन सूचना देने के लिए ओटीपी के जरिये मोबाइल या ई-मेल से सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद विभाग सूचना देने वाले को एक एक यूनिक नंबर देगा। इसके जरिये सूचना देने वाला शिकायत की स्थिति को कभी भी जांच सकेगा। आयकर विभाग ने https://www.incometaxindiaefiling.gov.in पर शिकायत के लिए लिंक शुरू कर दिया है।
इस नई सुविधा में कोई भी व्यक्ति ''मुखबिर अथवा भेदिया भी बन सकता है और वह इनाम पाने का भी हकदार होगा। वर्तमान में लागू योजना के मुताबिक बेनामी संपत्ति के मामले में एक करोड़ रुपये और विदेशों में कालाधन रखने सहित अन्य कर चोरी के मामले में कुछ शर्तों के साथ पांच करोड़ रुपये तक का पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान है।