सुदर्शन के राष्ट्रवादी पत्रकारिता को सहयोग करे

Donation

आयकर विभाग को दें ऑनलाइन सूचना, पाएं पांच करोड़ रुपये का इनाम

आयकर विभाग को दें ऑनलाइन सूचना, पाएं पांच करोड़ रुपये का इनाम

Sagar Kumar
  • Jan 16 2021 10:58AM

आयकर विभाग ने अवैध विदेशी संपत्ति और बेनामी संपत्ति पर शिकंजा कसना तेज कर दिया है। इसके तहत विभाग ने एक बड़ा कदम उठाते हुए ऑनलाइन इसकी सूचना देने की सुविधा मंगलवार को शुरू कर दी।आयकर विभाग ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति, जिसके पास पैन नंबर या आधार है अथवा नहीं है वह ऐसी किसी भी संपत्ति के बारे में विभाग को ऑनलाइन सूचना दे सकता है। इस तरह की सूचना देने वाले को विभाग एक करोड़ से पांच करोड़ रुपये का इनाम भी देगा।

आयकर विभाग ने जारी बयान में कहा है कि ऑनलाइन सूचना देने के लिए ओटीपी के जरिये मोबाइल या ई-मेल से सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद विभाग सूचना देने वाले को एक एक यूनिक नंबर देगा। इसके जरिये सूचना देने वाला शिकायत की स्थिति को कभी भी जांच सकेगा। आयकर विभाग ने https://www.incometaxindiaefiling.gov.in पर शिकायत के लिए लिंक शुरू कर दिया है।

इस नई सुविधा में कोई भी व्यक्ति ''मुखबिर अथवा भेदिया भी बन सकता है और वह इनाम पाने का भी हकदार होगा। वर्तमान में लागू योजना के मुताबिक बेनामी संपत्ति के मामले में एक करोड़ रुपये और विदेशों में कालाधन रखने सहित अन्य कर चोरी के मामले में कुछ शर्तों के साथ पांच करोड़ रुपये तक का पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान है।

सहयोग करें

हम देशहित के मुद्दों को आप लोगों के सामने मजबूती से रखते हैं। जिसके कारण विरोधी और देश द्रोही ताकत हमें और हमारे संस्थान को आर्थिक हानी पहुँचाने में लगे रहते हैं। देश विरोधी ताकतों से लड़ने के लिए हमारे हाथ को मजबूत करें। ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहयोग करें।
Pay

ताज़ा खबरों की अपडेट अपने मोबाइल पर पाने के लिए डाउनलोड करे सुदर्शन न्यूज़ का मोबाइल एप्प

Comments

संबंधि‍त ख़बरें

ताजा समाचार