लखीमपुर खीरी 16 सितंबर 2021 : पराली जलाने से प्रदूषण को लेकर अब प्रशासन सख्त हो गया है। डीएम डॉ अरविंद कुमार चौरसिया ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति पराली जलाने का दोषी पाया जाता है तो उसे किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। वही उसकी खतौनी में शिकायत दर्ज कर दी जाएगी।
बुधवार की देर शाम डीएम ने अधिकारियों के संग बैठक की। कहा कि पराली व फसल अपशिष्ट न जलाया जाए, इसे सुनिश्चित करें। यदि पराली जलाने का कोई दोषी पाया जाता है तो अब दोषी व्यक्तियों को किसी भी प्रकार का सरकारी योजनाओं से संबंधित लाभ, अनुदान नहीं दिया जायेगा। डीएम ने एसडीएम को निर्देश दिए कि पराली जलाने वाले किसानों की खतौनी पर शिकायत दर्ज की जाए।
गौरतलब हो कि धान की फसल लगभग तैयार हो चुकी है, कटाई का सीजन शुरू होने वाला है। पराली का धुआं फिर से लोगों का दम न घोंट दे, इसके लिए प्रशासन ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। पराली जलाने वाले किसानों पर इस बार सिर्फ अर्थदंड ही नहीं लगाया जाएगा, बल्कि शासन की योजनाओं के लाभ से भी उन्हें वंचित होना पड़ेगा।
*बिना सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट के धान की कटाई की तो कंबाइन होगी सीज* डीएम ने पराली को जलाने से रोकने के लिए जिले के सभी कंबाइन हार्वेस्टर में सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम लगाया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। एसएमएस के बिना जो कंबाइन कटाई करते हुए पाई जाएगी तो मालिक के विरुद्ध राष्ट्रीय हरित अभिकरण की गाइडलाइन के अनुसार प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। कंबाइन सीज कर दी जाएगी और अर्थदंड भी लगाया जाएगा। इसकी निगरानी के लिए जिले के सभी कंबाइन पर कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगा दी गई है।
बैठक में सीडीओ अनिल सिंह, एडीएम अरुण कुमार सिंह, डीडी कृषि डॉ योगेश प्रताप सिंह, सभी एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ मौजूद रहे।