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Delhi: हिन्दू देवी-देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने वाले जुबैर को जबरदस्त झटका... जमानत याचिका खारिज... मिली 14 दिन की न्यायिक हिरासत

पुलिस ने एफआईआर में विदेशी अनुदान अधिनियम 2010 की धारा जोड़ते हुए आरोप लगाया है कि मोहम्मद जुबैर के मामले में साजिश रची गई और सबूतों को नष्ट किया गया।

Akshat Shrotry
  • Jul 2 2022 3:36PM

हिन्दू धार्मिक भावनाओं को आहत करने और हिन्दू देवीदेवताओं पर अभद्र टिपण्णी करने वाले एक निजी न्यूज़ वेबसाइट के मालिक मोहम्मद जुबैर को कोर्ट से जबरदस्त झटका लगा है। उसकी जमानत याचिका को कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है।

 हिंसा भड़काने के आरोपी मोहम्मद जुबैर की शनिवार को चार दिन की रिमांड पूरी होने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां दिल्ली पुलिस को जुबैर की 14 दिन की न्यायिका हिरासत मिल गई है।

 शनिवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। मोहम्मद जुबैर के वकील ने उसकी जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।

 दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ दर्ज एफआईआर में तीन नई धाराएं- आईपीसी की 201 सबूत नष्ट करने- फोन को फॉर्मेट करने और ट्वीट डिलीट करने, 120-बी आपराधिक साजिश और एफसीआरए की 35 जोड़ दी हैं।

 पुलिस ने एफआईआर में विदेशी अनुदान अधिनियम 2010 की धारा जोड़ते हुए आरोप लगाया है कि मोहम्मद जुबैर के मामले में साजिश रची गई और सबूतों को नष्ट किया गया। पुलिस ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी को विदेशों से डोनेशन मिला है।

 इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने मोहम्मद जुबैर की एक याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है, जिसमें जुबैर ने कथित आपत्तिजनक ट्वीट से संबंधित मामले में पुलिस रिमांड की वैधता को चुनौती दी थी।

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