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अनलॉक-2 पर जिला प्रशासन की गाइडलाइन्स जारी

उल्लंघन पर होगी धारा 188 आईपीसी के तहत सख्त कार्यवाई

Anchal Yadav
  • Jul 1 2020 9:23PM
नोएडा-भारत सरकार के आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 सपठित उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा-2 की उपधारा-(जी) के अन्तर्गत कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी को " आपदा

घोषित किया गया है। कोरोना वायरस (COVID-19) के भारत तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संक्रमण को देखते हुए भारत सरकार द्वारा पूरे देश में दिनांक 31 जुलाई, 2020 तक अनलॉक-2 घोषित किया गया है। इस सम्बन्ध में शासन स्तर एवं स्थानीय स्तर पर भी विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये है।

चूंकि स्थिति की गम्भीरता एवं तात्कालिकता को देखते हुए और समयाभाव के कारण किसी अन्य पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पाना सम्भव नहीं है अतएव यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। उक्त जानकारी देते हुए आशुतोष द्विवेदी, अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था गौतमबुद्धनगर ने बताया कि आज दिनांक 01, जुलाई, 2020 को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेश जारी किये गए हैं :-

1. कन्टेनमेन्ट जोन में केवल चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति को छोड़कर अच्छा किसी भी व्यक्ति का अन्दर तथा बाहर की ओर आवागमन प्रतिबन्धित रहेगा।

2. समस्त स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान इत्यादि 31,जुलाई, 2020 तक बन्द रहेंगे।

3. समस्त सिनेमा हॉल, जिम, तरण-ताल (swimming Pool), मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, असेंबली हॉल और इस प्रकार के अन्य स्थान अग्रिम आदेशों तक नहीं खोले जाएंगे।

4. समस्त सामाजिक/राजनैतिक/खेल/मनोरंजन/शैक्षिक/ सांस्कृतिक/धार्मिक कार्यक्रम अन्य सामूहिक गतिविधियां प्रतिबन्धित रहेगी।

5. दिनांक 10-07-2020 तक रात्रि 08.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक किसी भी व्यक्ति,वाहन आदि का

आवागमन निषिद्ध रहेगा। (केवल आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर)

6. 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रूग्णता (Co-morbidity) अर्थात एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चें, घरों के अन्दर ही रहेंगे, सिवाय ऐसी परिस्थितियों के जिनमें स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं हेतु बाहर निकलना जरूरी हो।

7. सार्वजनिक स्थान पर कोई भी व्यक्ति बिना मॉस्क/फेस कवर के नहीं निकलेगा एवं सार्वजनिक स्थान पर थूकना मना/वर्जित होगा।

8. उपर्युक्त आदेश 31 जुलाई, 2020 तक (यदि इसके पूर्व कोई अन्य आदेश न निर्गत हो तो) प्रभावी रहेगा। 
 उन्होंने बताया कि उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

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