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लॉक डाउन 4 के लिए गौतमबुद्ध नगर में दिशा निर्देश।

लॉक डाउन 4 के लिए गौतमबुद्ध नगर dm ने दिशा निर्देश जारी किए है।

Anchal Yadav
  • May 20 2020 4:40PM

गौतमबुद्ध नगर-लाॅकडाउन के चौथे चरण के लिए गौतमबुद्धनगर के जिलाधिकारी सुहास एल वाई ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार जिले भर में रेड व कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी दुकानें और फैक्ट्रियां खुलेंगी।

 
बाजार की दुकानों के संबंध में

डीएम द्वारा जारी गाइड लाइन में ग्रामीण इलाकों एवं शहर में कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। इस संबंध में अपर आयुक्त, वाणिज्यकर द्वारा व्यापार मंडल के अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थानीय बाजारों को व्यापारिक संगठनों के सहयोग को प्राप्त करते हुए स्वनियंत्रक के आधार पर खोलने का निर्णय लिया जाएगा। जिसमें बाजारों को खोलने की व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि एक मार्किट में एक दूसरे से सटी दुकानें एक दिन के अंतराल पर खुलें। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। एक मार्केट की 50% दुकानें 1 दिन व 50% दुकानें अगले दिन खुलेंगी। यह रोटेशन पॉलिसी अगले आदेश तक जारी रहेगी।

गाईडलाइन के अनुसार डीएम ने भी पांच जोन – कंटेनमेंट, बफर, रेड, ग्रीन और आॅरेंज के आधार पर दिशा निर्देश जारी किया है। जिले में शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति अथवा वाहन का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

बाजारों को खोलने के संबंध में निर्देश दिये गये हैं कि प्रत्येक दिन अलग-अलग बाजार खुले और शारीरिक दूरी का पूरा अनुपालन किया जाए। शहरी क्षेत्र में कोई भी साप्ताहिक मंडी नहीं लगेगी लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में शारीरिक दूरी के साथ साप्ताहिक मंडी लगाने की अनुमति रहेगी।

रेस्टोरेंट खुलेंगे, लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी हो सकेगी। मिठाई की दुकानें भी खुलेंगी, लेकिन सिर्फ सामान बेचा जाएगा। वहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। बारात घर भी खोले जाएंगे, लेकिन शादी के लिए पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा.इसमें 20 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं रहेगी।

पटरी व्यवसायियों को भी कार्य करने की अनुमति दी गयी है, लेकिन उन्हें भी फेस मास्क लगाकर शारीरिक दूरी का पालन करते हुए खुले स्थानों पर ही बिक्री करने की अनुमति रहेगी। इनके लिए प्राधिकरणों द्वारा स्थान चिन्हित किए जाएंगे जहां पर यह अपनी रेहड़ी पटरी लगा सकते हैं।

निजी अस्पताल इमरजेंसी एवं आवश्यक आॅपरेशन करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की अनुमति के साथ खोल सकेंगे। प्रिंटिंग प्रेस और ड्राई क्लीनर्स आदि की दुकानें भी खुलेंगी। खेल परिसर और स्टेडियम को खोलने की अनुमति होगी लेकिन दर्शकों को अनुमति नहीं दी जाएगी।

पूरे प्रदेश में चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अतिरिक्त दो व्यक्तियों को ही चलने की अनुमति होगी। यदि परिवार के बच्चे हैं तो दो बच्चों की अतिरिक्त अनुमति दी जाएगी। बाइक सवार व्यक्तियों को अकेले चलने की अनुमति होगी, लेकिन यदि महिला पीछे बैठी है तो उसको भी अनुमति होगी।

थ्री वीलर वाहन में ड्राइवर के अलावा दो व्यक्तियों को ही चलने की अनुमति होगी। ऐसे वाहनों में सभी यात्रियों को फेस मास्क और फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा।

इन सबके बीच सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जिले में सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर अनुमति होगी लेकिन सभी को फेस मास्क, फेस कवर, शारीरिक दूरी जैसे नियमों का पालन करना होगा।

सभी जोन में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से अधिक बीमारी से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां, 10 वर्ष की आयु के नीचे के बच्चे घरों में ही रहेंगे। इन्हें केवल स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के लिए ही बाहर निकलने की अनुमति होगी।

ये सेवाएं रहेंगी प्रतिबंधित

-मेडिकल इमर्जेंसी को छोड़कर सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय विमान यात्राएं।

-मेट्रो रेल की सेवाएं।

-सभी स्कूल, कॉलेज व अन्य शैक्षिक संस्थान, केवल ऑनलाइन शिक्षा के लिए अनुमति दी जा सकती है।

-सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और सभागार।

-सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक व अन्य सामूहिक गतिविधियां.

-सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। धार्मिक जुलूस पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे।

-राज्यों की आपसी सहमति के साथ यात्री वाहनों और बसों के अंतरराज्यीय आवागमन के लिए अभी अनुमति नहीं है। इसी तरह राज्यों की ओर से निर्धारित किए गए यात्री वाहन और बसों को राज्य के अंदर आवागमन के लिए अभी अनुमति नहीं है। इसके लिए बाद में प्रदेश सरकार द्वारा अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।

कंटेनमेंट जोन के लिए दिशा-निर्देश

– शहरी क्षेत्र में जहां सिंगल केस है, वहां ढाई सौ मीटर का रेडियस अथवा मोहल्ला, जो भी कम हो, एक से ज्यादा की इस होने पर अथवा क्लस्टर की स्थिति में 500 मीटर का रेडियस कंटेनमेंट जोन होगा, तथा उसके उपरांत ढाई सौ मीटर बफर जोन होगा।

– ग्रामीण क्षेत्र में जहां सिंगल केस है, वहां पर राजस्व ग्राम का संबंधित मजरा एवं एक से अधिक केस मिलने अथवा क्लस्टर की स्थिति में संपूर्ण राजस्व ग्राम कंटेनमेंट जोन होगा। इस गांव के आसपास पडने वाले दूसरे गांवों के मजरे बफर जोन मे आएंगे।

नोएडा-दिल्ली बाॅर्डर के संबंध में

नोएडा-दिल्ली बाॅर्डर पर आवाजाही के संबंध में शासन से दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गयी है, तब तक स्थिति ऐसी ही रहेगी।

पार्क

पार्कों में सुबह 7:00 से 10:00 एवं शाम को 4:00 से 7:00 बजे तक टहलने की अनुमति होगी। इस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, एवं मास्क लगाना आवश्यक होगा। संबंधित प्राधिकरण पार्कों में लगी बेंचों का समय-समय पर सैनिटाइजेशन कराएगा।

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