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होटल,मॉल, रेस्त्रा और धार्मिक स्थलों के लिए सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन्स, जाने क्या होंगे नए नियम

8 जून से देश मे सभी होटल , मॉल, रेस्त्रा और धार्मिक स्थल खुल जाएंगे जिसके लिए सरकार ने नए निर्देश जारी किए है

Namit Tyagi
  • Jun 5 2020 8:08AM

कोरोना संकट के चलते देश मे अब तक लॉक डाउन के कारण अभी होटल, रेस्त्रा, मॉल सब बन्द था लेकिन अनलॉक1 में धीरे धीरे सरकार अब सब कुछ खोलने जा रही है 8 जून से देश मे होटल ,रेस्त्रा और धार्मिक स्थल खुलने जा रहे है जिसके लिए केंद्र सरकार ने नई गाइड लाइन्स जारी कर दी है गौरतलब है कि इससे पहले गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशो में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में धर्मस्थलों, मॉलों, रेस्त्रां और होटल खोलने की अनुमति दी थी।

सरकार की नई गाइड लाइन्स में क्या है खास 

नई नियमो के मुताबिक होटल, रेस्त्रा, मॉल और धार्मिक स्थलों में जाने वाले सभी लोगों को को फोन में आरोग्य सेतु ऐप रखना अनिवार्य होगा, इसके अलावे सभी को फेस मास्क लगाना होगा. साथ ही दूसरे लोगों से कम से कम 6 फीट की दूरी बरतनी होगी. इसके अलावे उन्हीं लोगों के प्रवेश की अनुमति मिलेगी, जिनमें कोरोना का कोई लक्षण नहीं पाया जाएगा.

धार्मिक स्थलों के लिए ये होंगे नियम

*धर्मस्थलों में प्रवेश से पहले सभी श्रद्धालुओं को हाथ-पांव धोने होंगे*
*धर्मस्थलों में प्रार्थना सभा का आयोजन नहीं करने और श्रद्धालुओं को घर से चटाई या कपड़ा लाने का सुझाव दिया गया है*.
*मूर्तियों और धर्म ग्रथों को छूने की अनुमति नहीं होगी*.
*प्रसाद वितरण या पवित्र जल के छिड़काव करने पर मना ही है*
*धर्मस्थलों में गीत-संगीत तो बजेंगे लेकिन भजन-कीर्तन जैसे समारोह आयोजित नहीं किए जाएंगे*.

होटल में जाने से पहले समझ ले ये नियम

*होटल्स में उन्हीं स्टाफ और मेहमानों की अनुमति होगी, जिनमें कोरोना संक्रमण का कोई लक्षण नहीं होंगे*.
*होटल्स में पेमेंट का ऑनलाइन या इलेक्ट्रिक फॉर्म चुना जाए और कैश लेन-देन से बचा जाए*
*होटल में अने वाले लोगों के लिए ऑनलाइन फॉर्म मुहैया कराए जाए, साथ ही कॉन्टैक्टलेस चेक-इन और चेक-आउट की व्यवस्था की जाए*.
*गेस्ट के लिए रूम सर्विस तो रहे, लेकिन कोशिश हो की सारी बातचीत मोबाइल या रूम में लगे फोन से ही हो*.

शॉपिंग मॉल में जाने के लिए इन नियमो का करना होगा पालन
*शॉपिंग मॉल में दुकानदारों को भीड़ जुटने से रोकना होगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके*
*एलिवेटरों पर भी लोगों की सीमित संख्या तय करनी होगी*
*मॉल्स के अंदर दुकानें तो खुलेंगी लेकिन गेमिंग आर्केड्स और बच्चों के खेलने की जगह और सिनेमा हॉल बंद रहेंगे*.
*शॉपिंग मॉल्स में एयर कंडिशनिंग 24 से 30 डिग्री और ह्यूमिडिटी 40 से 70 प्रतिशत रखने का निर्देश जारी किया गया है*

रेस्त्रा में जाने के नियम यहाँ देखे 

रेस्टोरेंट में लोगों के बैठने वालो को सोशल डिस्टेनसिंग का पालन करना होगा

..डिस्पोजल मीनू का उपयोग करने की सलाह दी जाती है.
..क्लाथ नैपकिन के बजाय अच्छी गुणवत्ता वाले डिस्पोजेबल पेपर नैपकिन के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए.
.. जितना हो सके हो सके डिजिटल पैमेंट का इस्तेमाल करें.
..बफैट सर्विस के दौरान सोशल डिस्टेनसिंग का पालन होना चाहिए.
..रेस्टोरेंट में बैठकर खाने के बजाय टेकअवे पर जोर देना चाहिए.
..होम डिलिवरी से पहले होटल अधिकारियों द्वारा कर्मचारी की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी.
.. किचन में स्टाफ को सोशल डिस्टेनसिंग का पालन करना होगा.
इन सभी गाइड लाइन्स के साथ साथ सरकार ने बुजुर्ग , बच्चो और बीमार लोगो को घर से ना निकलने की सलाह दी है 

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