इनपुट- अखिल तिवारी
गृह मंत्रालय ने बुधवार को कोरोना से जुड़ी निगरानी, रोकथाम और सतर्कता के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं जो 1 दिसंबर से लागू होंगी। जिसमें कोविड-19 से संबंधित कंटोनमेंट जोन की निगरानी व आपेक्षित सावधानियों के विषय में सख्त दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
इसी बीच कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी संबंधित दिशानिर्देशों और एहतियाती उपायों के सख्ती से पालन के निर्देश दिए हैं।
उत्तर प्रदेश मुख्य सचिव ने बुधवार (25 नवंबर) को एक आदेश जारी कर कोविड संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए निगरानी, उपाय और सतर्कता से संबंधित दिशा निर्देश भी जारी किए जो आगामी एक दिसंबर से लागू होंगे।
शासन ने पूरे प्रदेश में इन दिशानिर्देशों को पूरी सख्ती से लागू करने को कहा है।जारी दिशा निर्देश में त्योहारों और सर्दी के मौसम को देखते हुए विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है तथा जिला, स्थानीय प्रशासन , नगर निगम और पुलिस को गृह मंत्रालय तथा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशानर्देशों और मानक संचालन प्रक्रिया को लागू करने के प्रति जवाबदेह बनाने पर जोर दिया गया। इसके साथ ही अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है।
शासन ने इस बात पर जोर देते हुए कहा है कि सभी दिशानिर्देशों को पूरी तरह से कंटोनमेंट जोन में लागू किया जाना चाहिए और केवल अनिवार्य सेवाओं की गतिविधि को अनुमति दी जानी चाहिए। जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि बाहर जाने और कंटोनमेंट जोन में प्रवेश करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए कहा गया है। पाबंदियां लागू करने और नियमों के पालन के लिए लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस जिम्मेदार होगी। इसके साथ मेडिकल इमरजेंसी और जरूरी सामान और सेवाओं के अलावा इन जोन से अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही पर पांबदी रहेगी।
इसके अलावा कंटेनमेंट जोन के बाहर किसी प्रकार का लॉकडाउन लगाने से पहले राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों को केंद्र से अनुमति लेनी होगी। स्थानीय जिला, पुलिस और नगरपालिका अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि निर्धारित कंटेनर उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए और राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकारें इस संबंध में संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करें।
भीड़-भाड़ वाली जगहों, विशेषकर बाजारों, साप्ताहिक बाज़ारों और सार्वजनिक परिवहन में भी विशेष एहतियात बरतने को कहा गया है। साथ ही सार्वजनिक और कार्य स्थलों में चेहरे मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्तियों पर उचित जुर्माना लगाया जाना शामिल है। बाजार स्थानों पर भीड़ को विनियमित करने के लिए एक एसओपी जारी करेगा, जिसे सख्ती से लागू किया जाएगा। फेस मास्क पहनना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। पब्लिक और वर्क प्लेस पर मास्क नहीं पहनने पर राज्य जुर्माना लगा सकते हैं।
अंतर्राजीय एवम् राज्य के अंदर व्यक्तियों एवंम् माल आदि के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। पड़ोसी देशों के साथ की गई संधियों की शर्तों के अनुरुप सीमा पार परिवहन की अनुमति होगी। साथ ही इसके लिए किसी अनुमति या ई- परमिट की जरुरत नहीं होगी।