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गरीबों का अनाज खाने वाले के खिलाफ हुई एफ आई आर दर्ज

लेकोडा आंजना उचित मूल्य की दुकान की शिकायत के बाद जांच अधिकारियों द्वारा जिला कलेक्टर को जांच रिपोर्ट सौंपी गई थी जिसके बाद आज बुधवार को उक्त दुकान संचालक के खिलाफ उन्हेल थाने पर एफ आई आर दर्ज कराई गई।

अतुल उपाध्याय रिपोर्टर नागदा जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश) मो 9993339356
  • Aug 19 2021 2:45PM
प्रदेश सरकार राशन वितरण प्रणाली में अनियमितता बरतने वालों के लिए सख्त कार्यवाहीं कर रही हैं, फिर भी प्रदेश में कहीं न कहीं से गरीबों के पेट पर छुरी चलाकर अपना पेट भरने की शिकायते आ रहीं हैं। ऐसी ही घटना उज्जैन जिले के उन्हेल में सामने आई है कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी नागेश दायमा ने बताया कि जय माता दि महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान लेकोडा आंजना (1806092) उन्हेल नागदा की जांच के दौरान भौतिक सत्यापन में रिकार्ड से गेंहू 57.64 क्विं.,चावल 1.28 क्विंटल,नमक 0.28 क्विं., शक्कर 21 किलोग्राम कम होना पाया गया तथा दुकान से संलग्न उपभोक्ताओं से पुछताछ के दौरान पाया गया कि उचित मूल्य की दुकान विक्रेता पन्नालाल पिता दयाराम सोंलकी निवासी लेकोडा आंजना द्वारा पीओएस मशीन में उपभोक्ताओं की राशन पर्ची अनुसार निर्धारित मात्रा का राशन वितरण दर्ज कर उपभोक्ताओं को कम मात्रा में राशन सामग्री गेंहू चावल प्रदाय किया जाना पाया। उचित मूल्य की दुकान विक्रेता द्वारा दुकान निर्धारित दिवसों में भी नही खोलना पाया गया। इस तरह राशन वितरण प्रणाली में अनियमितता सामने आने पर उचित मूल्य की दुकान संचालक के विरूद्ध म.प्र.सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 की कंडिका 10(3,4), 11(1,2,3,10),12(2) तथा नियत्रंण आदेष के तहत जारी प्राधिकार पत्र कि 3,4,5,6,9,10, 14,17,18,20 एवं 29 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 का उल्लंघन का प्रकरण निर्मित किया गया। उचित मूल्य की दुकान विक्रेता पन्नालाल पिता दयाराम सोंलकी निवासी लेकोडा आंजना द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2015 के अंतर्गत चिन्हाकिंत गरीब परिवार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत रियायती दर पर वितरण करने के लिये उपलब्ध कराई खाद्यान्न सामग्री की अफरा-तफरी कर अनुचित लाभ अर्जित किया गया है तथा उपभोक्ताओं के धोखा-धड़ी की गई है। उचित मूल्य की दुकान विक्रेता के विरूद्ध पुलिस थाना उन्हेल तहसील नागदा में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत FIR दर्ज की गई है।

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