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जालसाज़ी: धोखाधड़ी के आरोपी विश्वविद्यालय के डिप्टी रजिस्ट्रार की जमानत याचिका सीबीआई कोर्ट ने की खारिज़

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत में धोखाधड़ी एवं भ्रष्टाचार के मामले के आरोपी सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के डिप्टी रजिस्ट्रार शंभू प्रसाद सिंह की जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी।

झारखण्ड ब्यूरो
  • Jun 16 2020 5:11PM

रांची: सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत में धोखाधड़ी एवं भ्रष्टाचार के मामले के आरोपी सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के डिप्टी रजिस्ट्रार शंभू प्रसाद सिंह की जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी। 

सीबीआई ने उक्त आरोप में 13 जून को दुमका से गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में है। मालूम हो कि वर्ष 2006 में डिप्टी रजिस्ट्रार एकल पद के लिए जेपीएससी ने विज्ञापन निकाला था। जिसमें शंभू प्रसाद सिंह के अयोग्य होने के बावजूद उसे डिप्टी रजिस्ट्रार का पद पैरवी की बदौलत मिला। इस मामले में 26 अप्रैल, 2011 को निगरानी ब्यूरो में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

हाई कोर्ट के निर्देश पर इस मामले की जांच सीबीआई ने 2012 में प्रारंभ की सीबीआई ने जांच पूरी करते हुए मामले में चार्जशीट दाखिल की। इसमें आरोपी को गलत ढंग से डिप्टी रजिस्ट्रार का पद दिया गया था। इस मामले में जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष दिलीप प्रसाद, सदस्य गोपाल प्रसाद सिंह सहित अन्य को आरोपी बनाया गया है। सीबीआई की ओर से लोक अभियोजक रवि कुमार ने बहस की। पूरे मामले की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई।

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