छत्तीसगढ़ के कवर्धा में कई भाजपाइयों पर एफआईआर दर्ज होने के बाद राज्य की राजनीति उफान पर है। वहीं अब राज्य की राजधानी रायपुर के खम्हारडीह थाने में भी भाजपा के अनेक नेताओं पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज़ कर लिया है।
दरअसल आज राजधानी रायपुर के बीटीआई ग्राउंड में दशहरा उत्सव की अनुमति नही मिलने के विरोध में शंकर नगर चौक में कई घंटों तक प्रदर्शन कर सड़क जाम करने के मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। खम्हारडीह थाने में 18 लोगो के खिलाफ धारा 341,147 के तहत नामजद एफआईआर दर्ज किया गया है।
क्या है धारा 341,147?
आईपीसी की धारा 147 के अनुसार जो कोई भी उपद्रव करने का दोषी माना जाता है या पकड़ा जाता है तो उसे 1 वर्ष का कारावास दे दिया जाता है 1 वर्ष की अवधी को अधिक से अधिक 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और उस पर आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है या अपराधी को दोनों दंड द्वारा कारावास और आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। यह एक जमानतीय संज्ञेय अपराध है और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है इस आईपीसी धारा 147 के तहत कोई भी जुर्म होता है, तो वो समझौता करने योग्य नहीं है।
वहीं भारतीय दंड संहिता की धारा 341 के अनुसार, जो भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए साधारण कारावास की सजा जो एक महीने तक हो सकती है, या पांच सौ रूपये का आर्थिक दंड, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
किन पर हुई FIR?
इस एफआईआर में भाजपा नेता सचिदानंद उपासने, संजय श्रीवास्तव,ओंकार बैस और पार्षद रोहित साहू का भी नाम शामिल है। पुलिस ने मितेश कुरजेकर नाम के व्यक्ति की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज की है।।मितेश ने शिकायत में लिखा है कि कुछ लोग भगवा झंडा लेकर नारेबाजी कर रहे थे, सभी रास्ते को घेर लिया गया था। ऐसे में प्रार्थी मितेश की शिकायत के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज़ कर लिया है।
हुआ क्या था?
बता दें कि खम्हारडीह सार्वजनिक दशहरा एवं सांस्कृतिक समिति को दशहरा उत्सव के लिए अनुमति नही मिली थी, जिसके विरोध में बड़ी सँख्या में लोगो ने शकंर नगर चौक में आज प्रदर्शन कर कई घंटों तक सड़क जाम कर दिया था। जिसके बाद ये एफआईआर दर्ज़ हुई है।