शाहजहांपुर जिले का बहुचर्चित लॉ स्टूडेंट के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में आज MP/MLA कोर्ट ने पूर्व गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद को बरी कर दिया। छात्रा का आरोप था कि स्वामी चिन्मयानंद ने यौन संबध बनाने के लिए उसे अपनी हिरासत में रखा था। दूसरी तरफ रंगदारी व जानमाल की धमकी के एक मामले में भी स्वामी चिन्मयानंद समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया। शुक्रवार को विशेष जज पवन कुमार राय ने इन दोनों मामलों में अपना यह फैसला सुनाया। इस दौरान सभी मुल्जिम अदालत में मौजूद थे।
इन दोनों मामलों की गवाही के दौरान सभी गवाह अपने बयानों से मुकर गए थे। 9 अक्टूबर, 2020 को छात्रा गवाही के दौरान स्वामी चिन्मयानंद पर लगाए अपने ही आरोपो से मुकर गई थी, जबकि दूसरी तरफ छात्रा व अन्य मुल्जिमों के खिलाफ रंगदारी व जानमाल की धमकी के मामले में भी गवाह पक्षद्रोही हो गए थे।