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निर्वाचन प्रक्रिया एवं परीक्षायें लाॅकडाउन से प्रभावित नही होंगी मीडिया को उनके संस्थानों द्वारा निर्गत परिचय पत्र ही प्रेस पास की भांति मान्य होंगे

जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि गृह गोपन अनुभाग लखनऊ के आदेश दिनांक 16.04.2021 के क्रम में निर्गत आदेश संख्या 1056 दिनांक 16.04.2021 के अन्र्तगत जनपद मुरादाबाद में दिनांक 17.04.2021 (शनिवार) की रात्रि 8 बजे से दिनांक 19.04.2021 (सोमवार) की प्रातः 7 बजे तक (35 घण्टे) कोरोना कफ्र्यू लगाये जाने का निर्णय लिया गया

संवाददाता--सुमित टंडन, सुदर्शन न्यूज़, मुरादाबाद
  • Apr 17 2021 6:24PM
निर्वाचन प्रक्रिया एवं परीक्षायें लाॅकडाउन से प्रभावित नही होंगी मीडिया को उनके संस्थानों द्वारा निर्गत परिचय पत्र ही प्रेस पास की भांति मान्य होंगे मुरादाबाद 17 अप्रैल 2021 जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि गृह गोपन अनुभाग लखनऊ के आदेश दिनांक 16.04.2021 के क्रम में निर्गत आदेश संख्या 1056 दिनांक 16.04.2021 के अन्र्तगत जनपद मुरादाबाद में दिनांक 17.04.2021 (शनिवार) की रात्रि 8 बजे से दिनांक 19.04.2021 (सोमवार) की प्रातः 7 बजे तक (35 घण्टे) कोरोना कफ्र्यू लगाये जाने का निर्णय लिया गया। वर्तमान में प्राप्त अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन गृह गोपन अनुभाग लखनऊ के पत्र दिनांक 17.04.2021 के अनुसार लगाये गये प्रतिबंधों में निर्णय लिया गया है कि रविवार को कन्टीन्यू प्रोसेस इण्डस्ट्री को चलाने की अनुमति के साथ-साथ साप्ताहिक बंदी होने वाले उद्योगों को छोड़कर कोविड-19 प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए शेेष उद्योगों विशेष रुप से फार्मास्यूटिकल, अन्य उद्योगों जैसे कि दवा, सेनेटाइजर बनाने वाले उद्योगों को चलाने की अनुमति होगी। कार्मिकों/श्रमिकों का तद्नुसार आने जाने की अनुमति होगी। शनिवार व रविवार को पूर्व निर्गत आदेशों के अनुरुप कोविड-19 प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये सभी शादी समारोह में बंद स्थानों में 50 व्यक्तियों के प्रतिबंध के साथ एवं खुले स्थानों पर 100 व्यक्तियों के प्रतिबंध के साथ मास्क, सामाजिक दूरी और सेनिटाइजर के उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कोविड संक्रमण नियंत्रण संबंधी जारी दिशानिर्देशों के द्वारा अन्य सरकारी अथवा गैर सरकारी मीडिया एवं न्यूज रिपोर्टिंग संस्थान तथा संबंधित कार्यालय के कर्मी अपने उक्त कार्य हेतु प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे तथा मीडिया को उनके संस्थानों द्वारा निर्गत परिचय पत्र ही प्रेस पास की भांति मान्य होंगे। एनडीए की परीक्षा एवं अन्य लिखित परीक्षा हेतु कोविड-19 प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये परीक्षा की अनुमति होगी। परीक्षार्थियों और उम्मीदवारों का आई0डी0 कार्ड पास के तौर पर मान्य होगा। कोविड-19 प्रोटोकाल का अनुपालन कराते हुए सार्वजनिक परिवहन को विशेष रुप से राज्य परिवहन की बसों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलने की अनुमति होगी। अन्तिम संस्कार के लिए अधिकतम 20 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति होगी। मीडिया को उनके संस्थानों द्वारा निर्गत परिचय पत्र ही प्रेस पास की भांति मान्य होंगे। जिला मजिस्ट्रेट ने उक्त के अतिरिक्त अपर मुख्य सचिव गृह गोपन बीजा पासपोर्ट कारागार एवं सतर्कता विभाग उ0प्र0 शासन लखनऊ के पत्र दिनांक 17.04.2021 के अन्र्तगत निर्देश दिये हैं कि ग्राम पंचायतों के प्रधान तथा उसके सदस्यों एवं क्षेत्र पंचायत के सदस्य आदि के निर्वाचन 2021 के दौरान जनपद मुरादाबाद के तृतीय चरण में प्रतीक आवंटन आदि के दौरान किसी प्रत्याशी आदि को न रोका जाये, जिससे निर्वाचन प्रक्रिया में कोई बाधा उत्पन्न न हो।

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