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दिल्ली में बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के गाड़ी चलाई तो हो सकती है 6 महीने की कैद

दिल्ली सरकार के इस फैसले के तहत बिना प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट के गाड़ी चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत शिकंजा भी कसेगा। यदि आपकी गाड़ी की वैध पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको 6 महीने की जेल या 10000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों एक साथ हो सकते हैं।

Alok Jha
  • Sep 20 2021 11:42AM
दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है।  अब से दिल्ली में वैध प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट के बिना गाड़ी चलाने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो सकता है।  इतना ही नहीं जेल या फिर जुर्माना भी लग सकता है। 

दरअसल, दिल्ली सरकार के इस फैसले के तहत बिना प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट के गाड़ी चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत शिकंजा भी कसेगा।  यदि आपकी गाड़ी की वैध पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको 6 महीने की जेल या 10000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों एक साथ हो सकते हैं। 

 इतना ही नहीं PUC के गाड़ी चलाने पर 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा।  इस दौरान वहीं प्रदूषण विभाग ने भी लोगों से अपील की है कि घर से निकलने से पहले गाड़ियों का पीयूसी चेक जरूर करा लें।  सर्टिफिकेट नहीं होने पर किसी को छोड़ा नहीं जाएगा।  अगर सड़कों पर आए तो वैध पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लेकर आए। 

हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अंतर्गत देश भर में जारी किए जाने वाले पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट में बदलाव किए हैं।  देश भर में एक समान प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे और सीमा से ज्यादा उत्सर्जन पाए जाने पर रिजेक्शन स्लिप भी जारी की जाएगी।

  इस प्रकार नियम लागू कराना आईटी-इनेबिल्ड होगा और प्रदूषणकारी वाहनों पर बेहतर नियंत्रण में मदद करेगा।  फॉर्म पर एक क्यूआर कोड छपा होगा।  इसमें पीयूसी केंद्र के बारे में पूरी जानकारी होगी। 

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