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चित्रकूट के लिए 225 जोड़ों के विवाह हेतु शासन द्वारा धनराशि आवंटित कर दी गई

धनराशि आवंटित

ज्ञान चंन्द्र शुक्ल
  • Jul 16 2021 4:44PM
जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉक्टर नीलम सिंह ने बताया कि जनपद चित्रकूट के लिए 225 जोड़ों के विवाह हेतु शासन द्वारा धनराशि आवंटित कर दी गई है जिसके सापेक्ष जिलाधिकारी समस्त खंड विकास अधिकारी एवं नगर पालिका नगर पंचायतों में लक्ष्य आवंटन कर दिया गया है समस्त पात्र लाभार्थी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु आवेदन पत्र अपने विकास खंड कार्यालय में एवं नगर पालिका नगर पंचायत के समस्त पात्र लाभार्थी अपने नगर पालिका नगर पंचायत कार्यालय में आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं तथा अधिक जानकारी के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की पात्रता की शर्तें जिसमें आवेदक की आय दो लाख से अधिक न हो, कन्या की उम्र 18 वर्ष एवं वर की उम्र 21 वर्ष से कम न हो, आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो, कन्या एवं कन्या के पिता का आधार कार्ड, आवेदक की फोटो पासपोर्ट साइज में, आवेदक को दी जाने वाली धनराशि जिसमें कन्या को 35 हजार रुपए उसके खाते में भेजा जाएगा, वैवाहिक जोड़ों को 10 हजार रुपए की सामग्री उपहार में दी जाएगी,उन्होंने कहा कि आवेदन पत्र की संपूर्ण औपचारिकताओं को पूर्ण करा कर आवेदन पत्र ग्रामीण क्षेत्र में जिला पंचायत संबंधित खंड विकास अधिकारी तथा नगर क्षेत्र में संबंधित नगर पालिका नगर पंचायत में जमा करा सकते हैं।

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