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अगर हिंदू राष्ट्र की मांग करना अपराध है तो वापस ले लूंगा जमानत याचिका.. जंतर मंतर मामले में जेल में बंद प्रीत सिंह के बयान की हर तरफ चर्चा

बता दें कि प्रीत सिंह सेव इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं और उन पर उस कार्यक्रम का सह-आयोजक होने का आरोप है जहां कथित तौर पर भड़काऊ नारे लगाए गए थे.

Abhay Pratap
  • Sep 15 2021 6:25PM

बीजेपी नेता तथा सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय के जंतर मंतर मामले में जेल में बंद हिंदूवादी नेता प्रीत सिंह का बड़ा बयान सामने आया है. अपनी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रीत सिंह ने कहा कि हिंदू राष्ट्र की मांग करना धारा 153 का उल्लंघन नहीं है. और अगर हिंदू राष्ट्र की मांग करना अपराध है तो मैं अपनी जमानत याचिका वापास ले लूंगा.

आपको बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने जंतर-मंतर पर कथित भड़काऊ और मुस्लिम विरोधी नारेबाजी के मामले में आरोपी प्रीत सिंह की नियमित जमानत याचिका पर बुधवार को आदेश सुरक्षित रख लिया है. न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रीत सिंह और तरंग श्रीवास्तव की ओर से पेश अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया.

बता दें कि प्रीत सिंह सेव इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं और उन पर उस कार्यक्रम का सह-आयोजक होने का आरोप है जहां कथित तौर पर भड़काऊ नारे लगाए गए थे. 27 अगस्त को एक सत्र न्यायालय ने प्रीत सिंह की जमानत खारिज कर दी थी. प्रीत सिंह पर आरोप है कि जहां भड़काऊ नारे लगाए गए, वह न सिर्फ वहां मौज्दूद थे बल्कि इसमें भाग भी ले रहे थे.

आज सेव इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रीत सिंह की सुनवाई के दौरान उनकी तरफ से पेश वकील विष्णु जैन ने अदालत से कहा कि एक शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोण, भले ही वह चरम पर हो, आईपीसी की धारा 153 ए को आकर्षित नहीं कर सकता जब तक कि विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा नहीं दिया जाता है. अभियोजन पक्ष के इस तर्क का खंडन करते हुए कि कार्यक्रम हिंदू राष्ट्र की मांग के उद्देश्य से आयोजित किया गया था, विष्णु जैन ने कहा कि बैठक कानूनों में एकरूपता की मांग के लिए थी, जैसे कि एक राष्ट्र एक कर, एक नागरिक संहिता, एक स्वास्थ्य संहिता आदि.

प्रीत सिंह की तरफ से पेश हुए वकील विष्णु जैन ने अदालत से कहा कि अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिंदू राष्ट्र की मांग धारा 153 ए आईपीसी के दायरे में आती है, तो मेरा मुवक्किल अपनी जमानत याचिका वापस ले लेगा.

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