दिल्ली सरकार ने कोरोना एप पर कोविड बेड की उपलब्धता की गलत जानकारी देने पर दो अस्पतालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के दिए आदेश
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा बेड की उपलब्धता के बारे में दिल्ली कोरोना एप पर लोगों को गलत जानकारी देने पर अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाने के बाद दिल्ली सरकार ने दो अस्पतालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। यह कानूनी कार्रवाई आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत की गई है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा बेड की उपलब्धता के बारे में दिल्ली कोरोना एप पर लोगों को गलत जानकारी देने पर अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाने के बाद दिल्ली सरकार ने दो अस्पतालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। यह कानूनी कार्रवाई आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत की गई है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे कि प्रत्येक अस्पताल को दिल्ली कोरोना एप पर और अस्पतालों के एलईडी बोर्ड पर भी बेड की उपलब्धता की सही जानकारी देनी होगी। दिल्ली सरकार ने ऐसे मामलों की जांच के लिए इन अस्पतालों में वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त किया है।
दक्षिण दिल्ली के एक अस्पताल ने यह कहते हुए मरीजों को भर्ती लेने से इन्कार कर दिया कि उसके पास कोई बेड उपलब्ध नहीं है, जबकि दिल्ली कोरोना एप पर 239 बेड उपलब्ध दिखाई दे रहे थे। अस्पताल के खिलाफ इसकी शिकायत मिलने के बाद दिल्ली सरकार ने उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आदेश दिया है। इसी तरह की कार्रवाई जनकपुरी के एक अन्य अस्पताल के खिलाफ भी की गई है। यहां पर भी दिल्ली कोरोना एप में 93 बेड उपलब्ध दिख रहे थे, लेकिन फिर भी अस्पताल ने यह दावा करते हुए मरीजों को भर्ती लेने से इनकार कर दिया कि उसके पास कोविड मरीजों के लिए कोई बेड खाली नहीं है।
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