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Delhi : AAP सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई है

Sumant Kashyap
  • Apr 2 2024 2:28PM
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी. मंगलवार यानी की 4 अप्रैल को जस्टिस संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने  छह महीनें से जेल में बंद संजय सिंह को जमानत देने का आदेश दिया. प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि अगर आप नेता को मामले में जमानत दी जाती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है. इसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने छह महीनें से जेल में बंद संजय सिंह को रिहा करने का आदेश दिया.

पीठ ने कहा कि आप नेता अपनी राजनीतिक गतिविधियां जारी रख सकते हैं लेकिन इस मामले के संबंध में कोई बयान नहीं दे सकते. हालांकि, बेंच ने साफ किया कि संजय सिंह को दी गई जमानत को ‘मिसाल’ के तौर पर नहीं लिया जाएगा. तीन जजों की बेंच ने कहा कि सिंह पूरे मुकदमे के दौरान जमानत पर बाहर रहेंगे और उनकी जमानत की शर्तें विशेष अदालत तय करेगी. ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी. राजू ने कहा कि उन्होंने जांच एजेंसी से निर्देश ले लिए हैं और अगर सिंह को जमानत दी जाती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है.
 

ED से पूछा था सवाल

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से सवाल पूछा था कि क्या सिंह को और कुछ समय के लिए हिरासत में रखने की जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा था कि अगर दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में आप नेता संजय सिंह की हिरासत की जरूरत है तो लंच ब्रेक के बाद इससे उसे अवगत कराया जाए. इसके अलावा शीर्ष अदालत ने कहा कि आप नेता संजय सिंह छह महीनें जेल में बिता चुके हैं और उनके खिलाफ दो करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है. इन आरोपों की जांच ट्रायल के दौरान की जा सकती है.

 

 4 अक्तूबर किया था गिरफ्तार 

 पिछली सुनवाई में संजय सिंह के लिए पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि ED के मुख्य गवाह दिनेश अरोड़ा ने पहले अपने नौ बयानों में संजय सिंह का नाम नहीं लिया था. सिंघवी ने कोर्ट में कहा था कि अप्रूवर की गवाही तब तक विश्वसनीय नहीं होती, जब तक उसकी पुष्टि न हो जा.


 

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